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सुप्रीम कोर्ट ने CBI को तंजावुर में किशोरी की मौत के मामले की जांच की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को तंजावुर में 17 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले की जांच की अनुमति दी है. किशोरी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने CBI
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Published : Feb 14, 2022, 12:52 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को तंजावुर में 17 वर्षीय किशोरी की कथित आत्महत्या के मामले की जांच करने की सोमवार को अनुमति दे दी (SC allows CBI to probe death of 17-year-old girl in Thanjavur). किशोरी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया गया था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की याचिका पर नोटिस जारी किया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं. पहला पहलू उस फैसले के तहत दर्ज की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित है, जिसे चुनौती दी गई है और दूसरा पहलू सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने का निर्देश देने के अंतिम आदेश से जुड़ा है. न्यायालय ने कहा कि सीबीआई की जांच में उसका हस्तक्षेप करना सभवत: उचित नहीं होगा, लेकिन वह प्रथम पहलू पर नोटिस जारी करेगा.

पढ़ें : UP Assembly Election 2022 : सहारनपुर में पीठासीन अधिकारी की मौत, अब तक 23.03 फीसद मतदान

पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब तीन सप्ताह में दिया जाए... इस बीच, जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसके संदर्भ में जांच जारी रहेगी. उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को तंजावुर में 17 वर्षीय किशोरी की कथित आत्महत्या के मामले की जांच करने की सोमवार को अनुमति दे दी (SC allows CBI to probe death of 17-year-old girl in Thanjavur). किशोरी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया गया था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की याचिका पर नोटिस जारी किया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं. पहला पहलू उस फैसले के तहत दर्ज की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित है, जिसे चुनौती दी गई है और दूसरा पहलू सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने का निर्देश देने के अंतिम आदेश से जुड़ा है. न्यायालय ने कहा कि सीबीआई की जांच में उसका हस्तक्षेप करना सभवत: उचित नहीं होगा, लेकिन वह प्रथम पहलू पर नोटिस जारी करेगा.

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पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब तीन सप्ताह में दिया जाए... इस बीच, जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसके संदर्भ में जांच जारी रहेगी. उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

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