नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नया पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता के समक्ष गांधी के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और इसलिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है. हालांकि अदालत ने कहा कि स्वामी को राहुल गांधी की याचिका का जवाब दाखिल करने का अधिकार है. इस प्रकार मामले को 26 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
स्वामी के अनुसार अगर गांधी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए 90 करोड़ के ऋण के असाइनमेंट से संबंधित है. नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन को 50 लाख में बेच दिया गया था. अपनी निजी शिकायत में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.
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इस वजह से गई थी संसद सदस्यताः संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य होने के कारण राहुल गांधी ने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद नए पासपोर्ट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. 23 मार्च को अपनी टिप्पणी सभी चोरों के पास मोदी उपनाम है, के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में बनाया था यह बयान दिया था. गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था.