देहरादून : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कोतवाली क्षेत्र में आठ फरवरी, 2018 को बेटी की हत्या करने के मामले में एडीजे चतुर्थ गुरुबख्श सिंह की कोर्ट ने सौतेली मां मीनू कौर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आठ फरवरी, 2018 को महिला मीनू कौर ने पुलिस चौकी आईएसबीटी में सौतेली बेटी प्राप्ति की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. पुलिस ने जब युवती का मोबाइल लोकेशन खंगाला तो लोकेशन घर के अंदर ही मिला. पूछताछ के बाद पुलिस ने नौ फरवरी को आरोपी मीनू कौर को गिरफ्तार कर लिया.
देहरादून के पलटन बाजार में हुए दिल-दहलाने वाली इस वारदाता में सौतेली मां ने सो रही बेटी प्राप्ति के सिर पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. उसने फिर खुखरी से बेटी के शव के दो टुकड़े कर दिए, ताकि शव को ठिकाने लगाया जा सके.
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शव के टुकड़े करने में उसे चार घंटे का वक्त लगा, लेकिन शव को घर से बाहर ले जाने का साहस नहीं जुटा पाई.