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कर्नाटक सीडी केस : विशेष जज के समक्ष युवती ने दर्ज कराया बयान - भाजपा विधायक रमेश जरकीहोली

कर्नाटक सीडी कांड मामले में पीड़ित युवती ने विशेष अदालत के समक्ष दिए बयान में कहा है कि उसका अपहरण नहीं किया गया था. युवती ने कहा कि सीडी जारी होने के बाद वह घबरा गई थी और कुछ लोगों ने सुरक्षित स्थान पर जाने में उसकी मदद की थी.

कर्नाटक सीडी केस
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Published : Apr 6, 2021, 2:12 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक रमेश जरकीहोली से जुड़े सीडी कांड मामले में सोमवार को पीड़ित युवती ने एक विशेष अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया. युवती के माता-पिता ने शिकायत दायर कर कहा था कि सीडी केस के संबंध में उनकी बेटी का अपहरण किया गया था. जिसके बाद युवती का बयान दर्ज किया.

युवती ने अपने बयान में कहा, सीडी जारी होने के बाद मैं काफी परेशान हो गई थी. कुछ लोगों ने मुझे सुरक्षित स्थान पर जाने में मदद की थी. मेरा अपहरण नहीं हुआ था. मेरे माता-पिता ने किसी के दबाव में अपहरण की शिकायत दायर की है.

युवती ने कहा, मैं दो मार्च से अपने माता-पिता के संपर्क में नहीं हूं. सिर्फ फोन पर दो बार माता-पिता से बात की है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
सीडी कांड मामले में एसआईटी जांच रद्द करने के लिए दायर याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता गीता मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. जिसके बाद खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया.

बेंगलुरु : कर्नाटक के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक रमेश जरकीहोली से जुड़े सीडी कांड मामले में सोमवार को पीड़ित युवती ने एक विशेष अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया. युवती के माता-पिता ने शिकायत दायर कर कहा था कि सीडी केस के संबंध में उनकी बेटी का अपहरण किया गया था. जिसके बाद युवती का बयान दर्ज किया.

युवती ने अपने बयान में कहा, सीडी जारी होने के बाद मैं काफी परेशान हो गई थी. कुछ लोगों ने मुझे सुरक्षित स्थान पर जाने में मदद की थी. मेरा अपहरण नहीं हुआ था. मेरे माता-पिता ने किसी के दबाव में अपहरण की शिकायत दायर की है.

युवती ने कहा, मैं दो मार्च से अपने माता-पिता के संपर्क में नहीं हूं. सिर्फ फोन पर दो बार माता-पिता से बात की है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
सीडी कांड मामले में एसआईटी जांच रद्द करने के लिए दायर याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता गीता मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. जिसके बाद खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया.

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