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SSLC और PUC बोर्ड परीक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं: बीसी नागेश - कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (Karnataka Education Minister BC Nagesh) ने कहा कि एसएसएलसी और सेकेंडरी पीयूसी परीक्षाओं में हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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Published : Mar 25, 2022, 7:04 PM IST

बेंगलुरू: कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (Karnataka Education Minister BC Nagesh) ने कहा कि एसएसएलसी और सेकेंडरी पीयूसी परीक्षाओं में हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बेंगलुरु में एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको हिजाब पहनकर राज्य में किसी भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (Karnataka Education Minister BC Nagesh) ने यह भी कहा कि ये नियम बोर्ड परीक्षाओं पर भी लागू होता है. सभी को राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करना चाहिए और उसी आदेश से परीक्षा में शामिल होना चाहिए. राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने वालों को राज्य सरकार कोई प्रावधान या छूट नहीं देगी.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक: हिजाब पहनने वाली छात्रा ने 16 गोल्ड मेडल जीत बनाया नया कीर्तिमान

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की तत्काल सुनवाई को खारिज कर दिया था. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते क्लास रूम में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के आदेश को बरकरार रखा. HC ने छात्रों के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिजाब पहनना कोई आवश्यक प्रैक्टिस नहीं है.

बेंगलुरू: कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (Karnataka Education Minister BC Nagesh) ने कहा कि एसएसएलसी और सेकेंडरी पीयूसी परीक्षाओं में हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बेंगलुरु में एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको हिजाब पहनकर राज्य में किसी भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (Karnataka Education Minister BC Nagesh) ने यह भी कहा कि ये नियम बोर्ड परीक्षाओं पर भी लागू होता है. सभी को राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करना चाहिए और उसी आदेश से परीक्षा में शामिल होना चाहिए. राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने वालों को राज्य सरकार कोई प्रावधान या छूट नहीं देगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की तत्काल सुनवाई को खारिज कर दिया था. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते क्लास रूम में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के आदेश को बरकरार रखा. HC ने छात्रों के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिजाब पहनना कोई आवश्यक प्रैक्टिस नहीं है.

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