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Attached Residential Houses in Srinagar : SIU ने आतंकियों को जानबूझकर शरण देने वालों के 4 घर कुर्क किए

एसआईय ने आतंकवादियों को आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में चार घरों को कुर्क किया है. इससे पहले भी एसआईयू के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है.

जम्मू-कश्मीर में एसआईयू ने चार रिहायशी मकान कुर्क किए
srinagar four residential houses attached by siu in jammu and kashmir
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Published : Feb 27, 2023, 3:22 PM IST

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने आतंकवादियों को जानबूझकर आश्रय देने के आरोप में चार घरों को कुर्क किया है. इस संबंध में एसआईयू ने चार आवासीय घरों में तीन घर बरथाना कमरवारी और एक घर संगम ईदगाह इलाके में कुर्क किया गया. इस संबंध में बताया कि शासन ने संपत्तियों की कुर्की की सूचना नामित प्राधिकारी को सौंपी थी. इनमें शाहीना / आसिफ नाथ पत्नी और पुत्र मोहम्मद यूनिस नाथ, अल्ताफ अहमद डार पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला, मुदासिर अहमद मीर पुत्र मोहम्मद सुल्तान निवासी बर्थेना कमरवारी के अलावा अब्दुल रहमान भट पुत्र अब्दुल सलाम भट निवासी संगम ईदगाह शामिल हैं.

इन सभी के मकान कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अन्य गवाहों की मौजूदगी में कुर्क किए गए. इसके साथ ही टीम ने मौके पर संबंधित को निर्देशित किया कि बिना नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कुर्क की गई संपत्तियों में कोई बदलाव या अन्यथा नहीं होना चाहिए. गौरतलब है कि परिमपोरा पुलिस स्टेशन ने 28 मई 2022 को एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्राथमिकी संख्या 127/2022 यू/एस 153ए 153 बी 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था. इसीक्रम में लगातार जांच में एक मॉड्यूल छुपाने और रसद प्रदान करने में इन्हें शामिल पाया गया था. इस संबंध में टीआरएफ/एलईटी संगठन के सक्रिय आतंकवादियों को समर्थन देने या उनके साथ शामिल होने के आरोप में कुछ गिरफ्तारी भी की गई थी.

साथ ही जांच के दौरान पता चला कि उक्त रिहायशी मकानों में आतंकियों को पनाह दी गई थी. जांच के दौरान धारा 24/25 यूए(पी) अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई. बाद में आवासों की कुर्की के लिए उचित स्वीकृति प्राप्त हुई. इसके अलावा, मामले की चार्जशीट 02 दिसंबर 2022 को टीआरएफ/एलईटी के सक्रिय आतंकवादियों सहित 13 अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न अधिनियम के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. उक्त मामले की जांच धारा 173(8) के तहत अभी भी जारी है.

ये भी पढ़ें- SIA raids in Srinagar: आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में श्रीनगर में एसआईए की छापेमारी

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने आतंकवादियों को जानबूझकर आश्रय देने के आरोप में चार घरों को कुर्क किया है. इस संबंध में एसआईयू ने चार आवासीय घरों में तीन घर बरथाना कमरवारी और एक घर संगम ईदगाह इलाके में कुर्क किया गया. इस संबंध में बताया कि शासन ने संपत्तियों की कुर्की की सूचना नामित प्राधिकारी को सौंपी थी. इनमें शाहीना / आसिफ नाथ पत्नी और पुत्र मोहम्मद यूनिस नाथ, अल्ताफ अहमद डार पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला, मुदासिर अहमद मीर पुत्र मोहम्मद सुल्तान निवासी बर्थेना कमरवारी के अलावा अब्दुल रहमान भट पुत्र अब्दुल सलाम भट निवासी संगम ईदगाह शामिल हैं.

इन सभी के मकान कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अन्य गवाहों की मौजूदगी में कुर्क किए गए. इसके साथ ही टीम ने मौके पर संबंधित को निर्देशित किया कि बिना नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कुर्क की गई संपत्तियों में कोई बदलाव या अन्यथा नहीं होना चाहिए. गौरतलब है कि परिमपोरा पुलिस स्टेशन ने 28 मई 2022 को एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्राथमिकी संख्या 127/2022 यू/एस 153ए 153 बी 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था. इसीक्रम में लगातार जांच में एक मॉड्यूल छुपाने और रसद प्रदान करने में इन्हें शामिल पाया गया था. इस संबंध में टीआरएफ/एलईटी संगठन के सक्रिय आतंकवादियों को समर्थन देने या उनके साथ शामिल होने के आरोप में कुछ गिरफ्तारी भी की गई थी.

साथ ही जांच के दौरान पता चला कि उक्त रिहायशी मकानों में आतंकियों को पनाह दी गई थी. जांच के दौरान धारा 24/25 यूए(पी) अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई. बाद में आवासों की कुर्की के लिए उचित स्वीकृति प्राप्त हुई. इसके अलावा, मामले की चार्जशीट 02 दिसंबर 2022 को टीआरएफ/एलईटी के सक्रिय आतंकवादियों सहित 13 अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न अधिनियम के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. उक्त मामले की जांच धारा 173(8) के तहत अभी भी जारी है.

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