मुंबई : मुंबई की एक धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) अदालत ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई (brother-in-law) मयंक मेहता (Maiank Mehta) के खिलाफ सभी लंबित गैर-जमानती वारंटों (Non Bailable warrants) को निरस्त कर दिया, जो दो अरब डॉलर के पीएनबी (Punjab National Bank) धोखाधड़ी मामले में सरकारी गवाह बन गया था.
नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता इस साल शुरुआत में मामले में सरकारी गवाह बन गये थे. पूर्वी मोदी बेल्जियम की नागरिक है, वहीं मयंक ब्रिटिश नागरिक हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क में दो फ्लैट, लंदन तथा मुंबई में एक-एक फ्लैट को जब्त करने में तथा दो स्विस बैंक खातों एवं मुंबई में एक बैंक खातों से पैसे भी जब्त करने में मदद की थी, जिनकी कुल कीमत 579 करोड़ रुपये है.
मेहता मंगलवार को विशेष न्यायाधीश वी सी बरडे के समक्ष पेश हुए और अपने खिलाफ जारी वारंटों को निरस्त करने की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.
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अदालत ने कहा, आवेदक मयंक मेहता के खिलाफ सभी लंबित गैर-जमानती वारंट आज अदालत में उनके पेश होने के मद्देनजर निरस्त किये जाते हैं.
मेहता को मामले में पहले आरोपी बनाया गया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई आरोप पत्र दायर किये थे.