नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि जब सजा केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होनी है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए.
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी परिस्थिति को स्पष्ट रूप से साबित करने में विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला में दरार पैदा कर सकती है.
'जब दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होनी है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. यदि श्रृंखला में कोई गड़बड़ी है, तो आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है. यदि कुछ परिस्थितियों को किसी अन्य उचित परिकल्पना द्वारा समझाया जा सकता है, तो भी अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है.'
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता है यदि वह केवल मुकदमे के दौरान आरोपी की संलिप्तता के बारे में बात करता है और पुलिस के सामने नहीं. बेंच ने कहा कि 'सीआरपीसी की धारा 313 दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती. इसलिए, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में स्वतंत्र साक्ष्य की कमी के बावजूद, अपीलकर्ता की उपस्थिति केवल उसके बयान के आधार पर नहीं पाई जा सकती है.'
शीर्ष अदालत ने 4 जनवरी को दर्शन सिंह द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने निचली अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था.
शीर्ष अदालत ने सिंह को उनकी पत्नी अमरीक कौर को जहरीला पदार्थ देकर हत्या के मामले में बरी कर दिया. यह आरोप लगाया गया कि उसने रानी कौर नाम की महिला के साथ अवैध संबंध के कारण यह अपराध किया. सह-अभियुक्त कौर को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था और राज्य सरकार ने इसे शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी थी.
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित एक मामले की पृष्ठभूमि में, शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, मृतक की बहन मेलो कौर और उनके पति गुरमेल सिंह के बयानों में सुधार हुआ है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी का गुरमेल सिंह के साथ अवैध संबंध था और यह बात अपनी बहन को पता चलने से शर्मिंदा होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और आत्महत्या कर ली.
मेलो कौर की गवाही के मामले में, पीठ ने कहा कि 'उसने अपने पति से सुना था कि याचिकाकर्ता और रानी कौर को घटना से एक दिन पहले 18 मई, 1999 को याचिकाकर्ता के अपीलकर्ता के घर में एक साथ देखा गया था.'
बेंच ने कहा कि 'दोनों अदालतें मेलो कौर और उनके पति की गवाही में कई महत्वपूर्ण चूकों और सुधारों पर ध्यान देने में विफल रही हैं.' पीठ ने कहा कि जहरीले पदार्थ (एल्यूमीनियम फॉस्फाइड) की प्रकृति ऐसी है कि इसमें लहसुन जैसी तीखी गंध होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. यह संदेह है कि यह पदार्थ चाय में मिलाया गया था और मृतक को दिया गया था क्योंकि पीएमआर के अनुसार उसके पेट में 200 मिलीलीटर भूरे रंग का तरल पदार्थ पाया गया था। हमें यह संदिग्ध लगता है कि पदार्थ की प्रकृति को देखते हुए मृतक को धोखे से चाय पिलाई गई होगी. इस पदार्थ को जबरदस्ती देना भी संदिग्ध लगता है क्योंकि हाथापाई का संकेत देने वाले कोई चोट के निशान नहीं हैं.'
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्रबल परिकल्पना थी कि मृतक ने आत्महत्या की थी, जिसका स्पष्टीकरण अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में दिया था, और यह हमारे मन में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है.