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श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद : ठाकुर जी के साथ गवाही के लिए कोर्ट पहुंच गए संत, जानें क्यों ? - श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण (Shri Krishna Janmabhoomi Idgah controversy) में मंगलवार को नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि इस केस के वादी संत धर्मेंद्र गिरी अपने ठाकुरजी को लेकर गवाही के लिए कोर्ट पहुंच गए. सभी संत अपने अराध्य श्रीकृष्ण को ठाकुरजी पुकारते हैं.

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद
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Published : Feb 7, 2023, 8:59 PM IST

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद.

मथुरा : मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर अलग-अलग पांच याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी लेकिन सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 13 फरवरी और 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. मंगलवार को वादी धर्मेंद्र गिरी अपने साथ ठाकुर जी को लेकर न्यायालय पहुंचे मगर उनकी गवाही नहीं हो सकी .


मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में संत धर्मेंद्र गिरी मंगलवार को अपने साथ ठाकुर जी को लेकर गवाही के लिए पहुंचे थे. न्यायालय परिषद में ठाकुर जी को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए. न्यायालय परिषद के कर्मचारी द्वारा कहा गया कि ठाकुर जी का स्थान मंदिर और घरों में है. वह अपने साथ इधर-उधर लेकर ठाकुर जी को नहीं घूमे. 13 फरवरी को धर्मेंद्र गिरी की याचिका पर सुनवाई होगी.

जानकारी के अनुसार, वादी धर्मेंद्र गिरी की याचिका पर पिछली तारीख 23 जनवरी को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. न्यायालय में कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण के वादी को साथ में लेकर साथ लाओ. तब अगली सुनवाई के लिए तारीख 7 फरवरी तय की गई थी. इस आदेश के बाद मंगलवार को संत धर्मेंद्र गिरी अपने साथ ठाकुरजी को लेकर कोर्ट में पहुंच गए. संत के साथ ठाकुरजी की प्रतिमा देखकर न्यायालय के कर्मचारी सकते में आ गए. उन्होंने संत से कहा कि ठाकुर जी को कष्ट मत दो, उनका स्थान घरों में और मंदिरों में है.

पांच माह पहले दाखिल की गई थी याचिका : वृंदावन के संत धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा किमुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मस्जिद का निर्माण किया था. उसे हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 5 माह पूर्व याचिका दाखिल की गई थी. न्यायालय से मांग की गई है कि मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को हटाया जाए और भगवान श्रीकृष्ण की जगह उस स्थान पर भव्य मंदिर बनाया जाए.

चार अन्य याचिकाओं पर नहीं हो सकी सुनवाई : श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में चार अन्य याचिकाएं अनिल त्रिपाठी, दुष्यंत सारस्वत, अखिल भारत हिंदू महासभा और एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी थी लेकिन नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है.

पढ़ें : mathura news: बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरीडोर को साधु-संतों ने दिया समर्थन

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद.

मथुरा : मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर अलग-अलग पांच याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी लेकिन सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 13 फरवरी और 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. मंगलवार को वादी धर्मेंद्र गिरी अपने साथ ठाकुर जी को लेकर न्यायालय पहुंचे मगर उनकी गवाही नहीं हो सकी .


मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में संत धर्मेंद्र गिरी मंगलवार को अपने साथ ठाकुर जी को लेकर गवाही के लिए पहुंचे थे. न्यायालय परिषद में ठाकुर जी को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए. न्यायालय परिषद के कर्मचारी द्वारा कहा गया कि ठाकुर जी का स्थान मंदिर और घरों में है. वह अपने साथ इधर-उधर लेकर ठाकुर जी को नहीं घूमे. 13 फरवरी को धर्मेंद्र गिरी की याचिका पर सुनवाई होगी.

जानकारी के अनुसार, वादी धर्मेंद्र गिरी की याचिका पर पिछली तारीख 23 जनवरी को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. न्यायालय में कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण के वादी को साथ में लेकर साथ लाओ. तब अगली सुनवाई के लिए तारीख 7 फरवरी तय की गई थी. इस आदेश के बाद मंगलवार को संत धर्मेंद्र गिरी अपने साथ ठाकुरजी को लेकर कोर्ट में पहुंच गए. संत के साथ ठाकुरजी की प्रतिमा देखकर न्यायालय के कर्मचारी सकते में आ गए. उन्होंने संत से कहा कि ठाकुर जी को कष्ट मत दो, उनका स्थान घरों में और मंदिरों में है.

पांच माह पहले दाखिल की गई थी याचिका : वृंदावन के संत धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा किमुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मस्जिद का निर्माण किया था. उसे हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 5 माह पूर्व याचिका दाखिल की गई थी. न्यायालय से मांग की गई है कि मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को हटाया जाए और भगवान श्रीकृष्ण की जगह उस स्थान पर भव्य मंदिर बनाया जाए.

चार अन्य याचिकाओं पर नहीं हो सकी सुनवाई : श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में चार अन्य याचिकाएं अनिल त्रिपाठी, दुष्यंत सारस्वत, अखिल भारत हिंदू महासभा और एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी थी लेकिन नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है.

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