सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के अमेठी दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को कांग्रेस का प्यादा कहे जाने के मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है. क्षेत्राधिकार के प्रकरण पर सुनवाई के बाद सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ईरानी के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है. वहीं, 156/3 के तहत दी गई अर्जी में आदेश सुरक्षित किया गया है.
अमेठी में स्मृति ने दिया था विवादित बयान
26 दिसंबर, 2020 को स्मृति ईरानी अपने नियमित दौरे पर अमेठी आई थीं. जहां उन्होंने कहा था कि वर्तिका सिंह कांग्रेस का प्यादा हैं और कांग्रेस के इशारे पर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है. इसे मुद्दा बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दी थी.
परिवाद अर्जी पर सुनवाई की गई. जिसमें क्षेत्राधिकार का मुद्दा प्रमुखता से रहा था. कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र अधिकार का प्रकरण सही दिया गया था.
बहस के बाद परिवाद दर्ज
अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी का कहना है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता वर्तिका को अपराधी तत्व कहा था. इसके अलावा कांग्रेस का प्यादा कहते हुए अपमानित किया था. जिसे लेकर परिवाद दायर किया था. क्षेत्राधिकार के प्रकरण पर बहस हुई. जिसके बाद परिवाद स्वीकार कर लिया गया है.
वहीं, मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को निर्धारित की गई है.