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शिरोमणी अकाली दल दिल्ली का दावा, गुरुमुखी टेस्ट में फेल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा - मनजिंदर सिंह सिरसा सदस्यता

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा गुरुमुखी टेस्ट में फेल हो गये हैं. ऐसा दावा शिरोमणी अकाली दल दिल्ली ने किया है. अगर ये दावा सही होता है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

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Published : Sep 18, 2021, 8:19 PM IST

नई दिल्ली : कोर्ट के आदेश पर गुरुद्वारा चुनाव निदेशक द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का गुरुमुखी टेस्ट लिया गया, जिसमें वह फेल साबित हुए हैं. यह दावा है शिरोमणी अकाली दल दिल्ली का. अगर यह दावा सही है तो सिरसा की दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सदस्यता रद्द की जा सकती है.

दरअसल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सदस्य होने के लिए भी किसी का भी अमृतधारी सिख होना और सिख धर्म से जुड़ी मूल जानकारी होना अनिवार्य है. इसमें गुरुमुखी का ज्ञान होना भी शामिल है. दाखिल हुई याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशक को कमेटी प्रधान की धार्मिक परीक्षा लेने का आदेश दिया था. बताया गया कि शुक्रवार को सिरसा का टेस्ट हुआ और वह गुरबाणी का पाठ और गुरमुखी लिखे हुए कुछ शेष को पढ़ने में असमर्थ रहे.

अगर यह सही है तो सिरसा को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है. मामले में पटना साहिब के पूर्व अध्यक्ष और हाल ही में सदस्य चुने गए हरविंदर सिंह सरना ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सिरसा के निष्कासन की मांग की है. मामले में पक्ष जानने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा को संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है.

पढ़ेंः दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे को बंद करने का आदेश, मचा बवाल

नई दिल्ली : कोर्ट के आदेश पर गुरुद्वारा चुनाव निदेशक द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का गुरुमुखी टेस्ट लिया गया, जिसमें वह फेल साबित हुए हैं. यह दावा है शिरोमणी अकाली दल दिल्ली का. अगर यह दावा सही है तो सिरसा की दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सदस्यता रद्द की जा सकती है.

दरअसल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सदस्य होने के लिए भी किसी का भी अमृतधारी सिख होना और सिख धर्म से जुड़ी मूल जानकारी होना अनिवार्य है. इसमें गुरुमुखी का ज्ञान होना भी शामिल है. दाखिल हुई याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशक को कमेटी प्रधान की धार्मिक परीक्षा लेने का आदेश दिया था. बताया गया कि शुक्रवार को सिरसा का टेस्ट हुआ और वह गुरबाणी का पाठ और गुरमुखी लिखे हुए कुछ शेष को पढ़ने में असमर्थ रहे.

अगर यह सही है तो सिरसा को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है. मामले में पटना साहिब के पूर्व अध्यक्ष और हाल ही में सदस्य चुने गए हरविंदर सिंह सरना ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सिरसा के निष्कासन की मांग की है. मामले में पक्ष जानने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा को संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है.

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