नई दिल्ली : केंद्र ने 23 राज्यों के राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) में केंद्रीय हिस्से की 7,274.40 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उस पहल के तहत किया है, जिसमें राज्य सरकारों को किसी भी आपदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने की सुविधा प्रदान की गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक पांच राज्यों को पहले ही 1,599.20 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जा चुकी है. केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें एसडीआरएफ के तहत सहायता की मदों और मानदंडों को संशोधित किया गया था और इसके साथ कोविड-19 की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था.
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एसडीआरएफ मानदंडों में इस संबंध में प्रावधान किया गया है ताकि उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 जून को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा 11 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया जा सके. विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 23 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की 7,274.40 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी दी है.
विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य सरकारों के पास वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उनके एसडीआरएफ में राज्य के हिस्से सहित 23,186.40 करोड़ रुपये की राशि होगी. यह राशि एसडीआरएफ में उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस (शुरुआती राशि) के अलावा होगी. इससे राज्यों को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने और अन्य अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने का खर्च पूरा करने में मदद मिलेगी.
(पीटीआई-भाषा)