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सेबी ने चित्रा रामकृष्ण को ₹3.12 करोड़ की मांग को लेकर नोटिस भेजा - सेबी चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजा

सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है. इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है.

SEBI sends notice to Chitra Ramakrishna
सेबी चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजा
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Published : May 24, 2022, 7:28 PM IST

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है. नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ संपत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर नोटिस दिया गया है.

बता दें कि सेबी ने 11 फरवरी को दिए आदेश में रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना रामकृष्ण के एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते आनंद सुब्रमण्यम को समूह परिचालन अधिकारी तथा सलाहकार नियुक्त किए जाने के साथ-साथ कंपनी की गोपनीय सूचना अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के मामले में संचालन स्तर पर चूक को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा नियामक ने रामकृष्ण से पहले एनएसई के प्रमुख रहे रवि नारायण, सुब्रमण्मय सहित अन्य पर भी जुर्माना लगाया था.

यह भी पढ़ें-NSE Co-Location Case: CBI की 10 ठिकानों पर छापेमारी

ताजा नोटिस में सेबी ने रामकृष्ण को 15 दिन के भीतर 3.12 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा है. इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है. जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर बाजार नियामक उसकी वसूली उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर और बेचकर करेगा. साथ ही रामकृष्ण के बैंक खातों को कुर्क करने के साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता हे. एनएसई की पूर्व प्रमुख फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एनएसई 'को-लोकेशन' घोटाला मामले में उन्हें छह मार्च को गिरफ्तार किया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है. नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ संपत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर नोटिस दिया गया है.

बता दें कि सेबी ने 11 फरवरी को दिए आदेश में रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना रामकृष्ण के एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते आनंद सुब्रमण्यम को समूह परिचालन अधिकारी तथा सलाहकार नियुक्त किए जाने के साथ-साथ कंपनी की गोपनीय सूचना अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के मामले में संचालन स्तर पर चूक को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा नियामक ने रामकृष्ण से पहले एनएसई के प्रमुख रहे रवि नारायण, सुब्रमण्मय सहित अन्य पर भी जुर्माना लगाया था.

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ताजा नोटिस में सेबी ने रामकृष्ण को 15 दिन के भीतर 3.12 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा है. इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है. जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर बाजार नियामक उसकी वसूली उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर और बेचकर करेगा. साथ ही रामकृष्ण के बैंक खातों को कुर्क करने के साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता हे. एनएसई की पूर्व प्रमुख फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एनएसई 'को-लोकेशन' घोटाला मामले में उन्हें छह मार्च को गिरफ्तार किया था.

(पीटीआई-भाषा)

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