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यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश में स्‍कूलों को 16 अगस्‍त से खोलने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है, लेकिन फिलहाल 50 फीसदी छात्रों की ही उपस्थिति की इजाजत दी गई है. इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का सख्‍ती से पालन कराने का भी आदेश दिया गया है.

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Published : Aug 5, 2021, 12:06 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 16 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. स्कूल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए खोले जा रहे हैं. गुरुवार से स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होगी. स्कूल भले ही खुलने जा रहे हों, लेकिन सरकार की तरफ से कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल सख्ती से पालन किए जाने की हिदायतें दी गई हैं.

प्रदेश सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि स्कूल का संचालन सिर्फ सप्ताह में 5 दिन ही किया जाएगा. शनिवार और रविवार स्कूल बंद रहेंगे. शनिवार के दिन विद्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा. उसके बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

पढ़ें: स्कूल जाने को उत्साहित बच्चे, जानें क्या बोले अभिभावक और टीचर्स

जारी किए गए हैं ये दिशा-निर्देश

  • 5 अगस्त से स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • 15 अगस्त को स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
  • स्वतंत्रता दिवस पर कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है.
  • विद्यालय द्वारा सप्ताह में शनिवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा.
  • कक्षाएं सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक दो पालियों में संचालित की जा सकेंगी.
  • कक्षा 9 से 12 तक के 50% छात्र-छात्राओं को ही एक पाली में विद्यालय बुलाया जाएगा.
  • प्रत्येक दिन विद्यालय खोले जाने से पहले, प्रत्येक पाली की पढ़ाई के बाद और सप्ताह में शनिवार को विद्यालय परिसर में सैनिटाइजेशन कार्य अवश्य कराया जाए.
  • विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
  • यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी को खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण हैं तो प्राथमिक उपचार देकर उसे घर वापस भेज दिया जाएगा.
  • स्कूल बस और अन्य वाहनों को भी नियमित रूप से प्रतिदिन सैनिटाइज कराना होगा.
  • सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 16 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. स्कूल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए खोले जा रहे हैं. गुरुवार से स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होगी. स्कूल भले ही खुलने जा रहे हों, लेकिन सरकार की तरफ से कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल सख्ती से पालन किए जाने की हिदायतें दी गई हैं.

प्रदेश सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि स्कूल का संचालन सिर्फ सप्ताह में 5 दिन ही किया जाएगा. शनिवार और रविवार स्कूल बंद रहेंगे. शनिवार के दिन विद्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा. उसके बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

पढ़ें: स्कूल जाने को उत्साहित बच्चे, जानें क्या बोले अभिभावक और टीचर्स

जारी किए गए हैं ये दिशा-निर्देश

  • 5 अगस्त से स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • 15 अगस्त को स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
  • स्वतंत्रता दिवस पर कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है.
  • विद्यालय द्वारा सप्ताह में शनिवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा.
  • कक्षाएं सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक दो पालियों में संचालित की जा सकेंगी.
  • कक्षा 9 से 12 तक के 50% छात्र-छात्राओं को ही एक पाली में विद्यालय बुलाया जाएगा.
  • प्रत्येक दिन विद्यालय खोले जाने से पहले, प्रत्येक पाली की पढ़ाई के बाद और सप्ताह में शनिवार को विद्यालय परिसर में सैनिटाइजेशन कार्य अवश्य कराया जाए.
  • विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
  • यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी को खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण हैं तो प्राथमिक उपचार देकर उसे घर वापस भेज दिया जाएगा.
  • स्कूल बस और अन्य वाहनों को भी नियमित रूप से प्रतिदिन सैनिटाइज कराना होगा.
  • सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी.
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