नई दिल्ली / हैदराबाद / लेह : दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं जबकि छठी से आठवीं के छात्रों के लिए 8 सितंबर से स्कूल खुलेंगे. वहीं स्कूल खुलने को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तैयार हैं. वहीं, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है.
दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वहीं दिल्ली सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसी कड़ी में आज से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं जबकि छठी से आठवीं के छात्रों के लिए 8 सितंबर से स्कूल खुलेंगे. वहीं स्कूल खुलने को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तैयार हैं.
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दिल्ली की टीम एजुकेशन का स्कूल खोलने की तैयारी पर संकल्प -
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हम तैयार हैं ….
हाँ! तैयार है हम,
बाधाओं से आगे बढ़ने को,
इतिहास नया गढ़ने को,
देश का गौरव बनने को
हाँ! हम तैयार है
- टीम एजुकेशन, दिल्ली pic.twitter.com/MD9TkdmAhJ
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हम तैयार हैं ….
हाँ! तैयार है हम,
बाधाओं से आगे बढ़ने को,
इतिहास नया गढ़ने को,
देश का गौरव बनने को
हाँ! हम तैयार है
- टीम एजुकेशन, दिल्ली pic.twitter.com/MD9TkdmAhJ
बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की टीम एजुकेशन स्कूल खोलने की तैयारी पर संकल्प, हम तैयार हैं.. हां ! तैयार हैं हम, बाधाओं से आगे बढ़ने को, इतिहास नए गाने को, देश का गौरव बनाने को, हां हम तैयार हैं, टीम एजुकेशन, दिल्ली.
दूसरी तरफ तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है. अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगा.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है.
अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगा.
तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ ने एक सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने के शासन के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कई निर्देश जारी किए.
तेलंगाना सरकार ने 23 अगस्त को, कोविड- 19 के एहतियाती उपायों का पालन करते हुए एक सितंबर से राज्य के सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया था.
उच्च न्यायालय ने कहा कि छात्रावास की सुविधा वाले सरकारी आवासीय स्कूलों, समाज कल्याण स्कूलों और आदिवासी कल्याण स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी जाती है.
ऐसे स्कूलों को खोलने पर चार सप्ताह के लिए रोक रहेगी और सरकार से कहा गया है कि वह अदालत को उसके द्वारा कोविड-19 मानदंडों का पालन करने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करे.
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कर्नाटक में खुलेंगे स्कूल
इसके अलावा कर्नाटक में कक्षा छह, सात और आठ के बच्चों के स्कूल 6 सितंबर से खुलेंगे. कर्नाटक सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि कक्षा 8 से 12 तक के स्कूलों को खोला जाएगा. अब सोमवार को हुए फैसले के मुताबिक कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 6 सितंबर से खोले जाएंगे.
सरकार ने सीएम बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कोविड तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, कक्षाएं सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) चलेंगी. अन्य दो दिनों का उपयोग स्कूलों को सेनिटाइज करने के लिए किया जाएगा. 2 फीसद से अधिक सकारात्मकता दर वाले जिलों में स्कूल बंद रहेंगे. प्रत्येक कक्षा में केवल 50% उपस्थिति की अनुमति होगी.
स्कूल खोलने की तैयारी
लेह-लद्दाख में अधिकारियों के मुताबिक करगिल जिला प्रशासन ने एक सितंबर से छठी से आठवीं कक्षा के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है. केंद्र शासित प्रदेश में पिछले साल महामारी फैलने के बाद से 207 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है, जिनमें से 149 मौत लेह में और 58 करगिल में हुई हैं.
इस बीच करगिल के जिलाधिकारी संतोष सुखदेव ने कक्षा छठी से आठवीं तक के स्कूलों को एक सितंबर से खोलने का आदेश दिया है. इससे करीब एक महीना पहले लद्दाख में कक्षा नौवीं और उसके बाद की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए थे. आज सुबह जारी आदेश में जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखदेव ने कहा कि छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय विभिन्न अभ्यावेदन और जिले में कोविड-19 की बेहतर होती स्थिति को देखते हुए लिया गया है.
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उन्होंने कहा कि संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन और कारगिल के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए. जिलाधिकारी ने चेताया कि इन आदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
(पीटीआई-भाषा)