नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने वकील पल्लव मोंगिया की दलीलों पर गौर किया जिसमें GATE 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका (Petition seeking postponement of GATE) को सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी.
पीठ ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे. यह गेट परीक्षा के बारे में है. वकील ने कहा कि शनिवार से शुरू हो रही इस परीक्षा में नौ लाख छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं. प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं. कृपया मामले को सूचीबद्ध करें. याचिका में गेट पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है. यह कहा गया है कि 200 सेंटेरा में नौ लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई कोविड-उपयुक्त दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं.
गेट एक परीक्षा है जो कुछ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा परास्नातक कार्यक्रम और भर्ती में प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग और विज्ञान में विभिन्न स्नातक विषयों की समझ का परीक्षण करती है.