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कलकत्ता हाई कोर्ट के पटाखे जलाने पर रोक के खिलाफ SC में आज 3 बजे होगी सुनवाई - sc to hear plea against ban on crackers

सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुई. अब इस मामले की अगली सुनवाई अपराह्न 3 बजे होगी. याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना होगा और सुनवाई में सभी पक्षों को उपस्थित रहना होगा.

SC में आज 3 बजे होगी सुनवाई
SC में आज 3 बजे होगी सुनवाई
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Published : Nov 1, 2021, 1:38 PM IST

नई दिल्ली: दीपावली पर पटाखे जलाने (Diwali Firecrackers Ban) पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) सोमवार तीन बजे कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा.

बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस साल काली पूजा, दीपावली समारोह और कुछ अन्य उत्सवों के दौरान राज्य में सभी पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक विशेष पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसने याचिका की एक प्रति राज्य सरकार और प्रदूषण बोर्ड को सौंपी है. यह हम रोज नहीं सुन सकते हैं. हम मामले की सुनवाई अपराह्न तीन बजे करेंगे. तब तक, याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थायी परिषद को सूचित करना होगा और दोपहर 3 बजे सुनवाई में उपस्थित होना होगा.

सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दो याचिकाओं में दावा किया गया है कि कलकत्ता न्यायालय द्वारा पारित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश पूरी तरह से गलत था, जबकि पश्चिम बंगाल के भीतर जब शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों में अनुमेय सीमा में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है. पश्चिम बंगाल स्थित पटाखा संघ के अध्यक्ष और इस तरह के एक अन्य समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कम से कम 30 प्रतिशत कम प्रदूषण उत्सर्जन वाले हरे पटाखे स्थानीय बाजार में पेश किए गए हैं. ये पर्यावरण के अनुकूल हैं. गौतम रॉय और सुदीप भौमिक की ओर से दायर दो याचिकाओं में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

नई दिल्ली: दीपावली पर पटाखे जलाने (Diwali Firecrackers Ban) पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) सोमवार तीन बजे कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा.

बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस साल काली पूजा, दीपावली समारोह और कुछ अन्य उत्सवों के दौरान राज्य में सभी पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक विशेष पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसने याचिका की एक प्रति राज्य सरकार और प्रदूषण बोर्ड को सौंपी है. यह हम रोज नहीं सुन सकते हैं. हम मामले की सुनवाई अपराह्न तीन बजे करेंगे. तब तक, याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थायी परिषद को सूचित करना होगा और दोपहर 3 बजे सुनवाई में उपस्थित होना होगा.

सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दो याचिकाओं में दावा किया गया है कि कलकत्ता न्यायालय द्वारा पारित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश पूरी तरह से गलत था, जबकि पश्चिम बंगाल के भीतर जब शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों में अनुमेय सीमा में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है. पश्चिम बंगाल स्थित पटाखा संघ के अध्यक्ष और इस तरह के एक अन्य समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कम से कम 30 प्रतिशत कम प्रदूषण उत्सर्जन वाले हरे पटाखे स्थानीय बाजार में पेश किए गए हैं. ये पर्यावरण के अनुकूल हैं. गौतम रॉय और सुदीप भौमिक की ओर से दायर दो याचिकाओं में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

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