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SC में 15 नवंबर को जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई

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Published : Aug 31, 2022, 4:29 PM IST

Updated : Aug 31, 2022, 4:40 PM IST

सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई करेगा. sexual harassment against judges.

case relating to sexual harassment against judges
जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले (sexual harassment against judges) की सुनवाई करेगा. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी-जनरल को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच तंत्र से संबंधित एक मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सेक्रेटरी-जनरल को इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सेक्रेटरी-जनरल को अभी एक हलफनामा दाखिल करना है.

जयसिंह ने यह भी कहा कि वह इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए न्यायपालिका के भीतर एक तंत्र विकसित करने पर नवीनतम घटनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी. शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है. शीर्ष अदालत 2014 में एक लॉ इंटर्न के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायाधीश ने जनवरी 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ पीड़ित द्वारा लगाए गए 'आरोपों को उजागर करने वाली किसी भी सामग्री' को प्रकाशित करने से रोक दिया था.

न्यायाधीश ने दावों को 'निराधार, धोखाधड़ी और प्रेरित' करार देते हुए खारिज कर दिया था. जनवरी 2014 में, शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि 'आज की तारीख में, सभी न्यायिक अधिकारियों, मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, चाहे वह पद धारण करते हों या नहीं' और इस सीमित पहलू पर नोटिस जारी करने पर सहमत हुए.

(एएनआई)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले (sexual harassment against judges) की सुनवाई करेगा. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी-जनरल को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच तंत्र से संबंधित एक मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सेक्रेटरी-जनरल को इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सेक्रेटरी-जनरल को अभी एक हलफनामा दाखिल करना है.

जयसिंह ने यह भी कहा कि वह इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए न्यायपालिका के भीतर एक तंत्र विकसित करने पर नवीनतम घटनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी. शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है. शीर्ष अदालत 2014 में एक लॉ इंटर्न के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायाधीश ने जनवरी 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ पीड़ित द्वारा लगाए गए 'आरोपों को उजागर करने वाली किसी भी सामग्री' को प्रकाशित करने से रोक दिया था.

न्यायाधीश ने दावों को 'निराधार, धोखाधड़ी और प्रेरित' करार देते हुए खारिज कर दिया था. जनवरी 2014 में, शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि 'आज की तारीख में, सभी न्यायिक अधिकारियों, मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, चाहे वह पद धारण करते हों या नहीं' और इस सीमित पहलू पर नोटिस जारी करने पर सहमत हुए.

(एएनआई)

Last Updated : Aug 31, 2022, 4:40 PM IST

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