नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय भिलाई के एक अस्पताल के भूमि पट्टे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा. छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक निजी अस्पताल की संपत्तियों की भूमि के पट्टे के संबंध में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के इस याचिका पर सुनवाई करने की संभावना है.
अमित चंद्राकर द्वारा दाखिल याचिका में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कथित रूप से आपराधिक साजिश रचने और सरकारी पट्टे पर ली गई जमीन को लेकर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है.
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अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे के जरिये दाखिल याचिका में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस द्वारा भी जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में दलील दी गई है कि पट्टानामा (लीज डीड) की शर्तों के अनुसार, बैंक से ऋण लेने के लिए इसे गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन निगम और बैंक अधिकारियों ने फिर से ऋण लिया और पैसों का गबन किया गया.
याचिका में कहा गया है कि लीज डीड के अनुसार, जमीन को बेचा नहीं जा सकता है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. हालांकि, संदिग्ध परिस्थितियों में, बैंक ने पूरी परियोजना की ई-नीलामी शुरू की.