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सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने पर फिलहाल रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने पर फिलहाल रोक लगा दी है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने संशोधित बीज उत्पादन और परीक्षण को अनुमति दी थी.

mustard farming
सरसों की खेती
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Published : Nov 3, 2022, 7:34 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के बीज उत्पादन और परीक्षण की अनुमति दी थी. शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की है. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 18 अक्टूबर 2022 के जीईएसी के फैसले और 25 अक्टूबर के पर्यावरण और वन मंत्रालय के बाद के फैसले पर यथास्थिति का आदेश दिया, अरुणा रोड्रिग्स द्वारा अपनी लंबित रिट याचिका में दायर एक अंतरिम आवेदन पर 5 राज्यों में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों / एचटी सरसों / डीएमएच 11 की पर्यावरणीय रिलीज की अनुमति दी गई थी.

रॉड्रिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत ने 2012 में भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के मामले की विस्तार से जांच करने के लिए व्यापक संदर्भ के साथ एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. पीठ ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय रिलीज के संबंध में वर्तमान स्थिति पर केंद्र के वकील से सवाल पूछे. वकील ने अदालत को सूचित किया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की सुविधाओं में जीएम सरसों लगाया जा रहा है. पीठ ने केंद्र के वकील से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक आवेदन पर सुनवाई नहीं हो जाती यानी 10 नवंबर को मामले पर विचार करने तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जा सकती.

भूषण ने कहा कि समिति ने भारत के लिए एचटी फसलों को अस्थिर और अनुपयुक्त कहा और नोट किया कि एचटी फसलों पर छिड़काव से कैंसर होता है, और इसने सिफारिश की थी कि देश में गैर-जीएमओ विकल्प उपलब्ध थे. उन्होंने कहा कि समिति ने एहतियाती सिद्धांत पर सभी एचटी फसलों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की क्योंकि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और जैव-विविधता पर भारत में खाद्य जीएम फसलों के प्रभाव पर कोई दीर्घकालिक सुरक्षा अध्ययन नहीं किया गया.

2016 और 2017 में पारित शीर्ष अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए, भूषण ने कहा कि केंद्र के निवेदन को दर्ज किया गया कि उस समय तक जीएम सरसों को पर्यावरण में छोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था और यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो इसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें : लाल किला ब्लास्ट के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के बीज उत्पादन और परीक्षण की अनुमति दी थी. शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की है. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 18 अक्टूबर 2022 के जीईएसी के फैसले और 25 अक्टूबर के पर्यावरण और वन मंत्रालय के बाद के फैसले पर यथास्थिति का आदेश दिया, अरुणा रोड्रिग्स द्वारा अपनी लंबित रिट याचिका में दायर एक अंतरिम आवेदन पर 5 राज्यों में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों / एचटी सरसों / डीएमएच 11 की पर्यावरणीय रिलीज की अनुमति दी गई थी.

रॉड्रिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत ने 2012 में भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के मामले की विस्तार से जांच करने के लिए व्यापक संदर्भ के साथ एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. पीठ ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय रिलीज के संबंध में वर्तमान स्थिति पर केंद्र के वकील से सवाल पूछे. वकील ने अदालत को सूचित किया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की सुविधाओं में जीएम सरसों लगाया जा रहा है. पीठ ने केंद्र के वकील से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक आवेदन पर सुनवाई नहीं हो जाती यानी 10 नवंबर को मामले पर विचार करने तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जा सकती.

भूषण ने कहा कि समिति ने भारत के लिए एचटी फसलों को अस्थिर और अनुपयुक्त कहा और नोट किया कि एचटी फसलों पर छिड़काव से कैंसर होता है, और इसने सिफारिश की थी कि देश में गैर-जीएमओ विकल्प उपलब्ध थे. उन्होंने कहा कि समिति ने एहतियाती सिद्धांत पर सभी एचटी फसलों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की क्योंकि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और जैव-विविधता पर भारत में खाद्य जीएम फसलों के प्रभाव पर कोई दीर्घकालिक सुरक्षा अध्ययन नहीं किया गया.

2016 और 2017 में पारित शीर्ष अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए, भूषण ने कहा कि केंद्र के निवेदन को दर्ज किया गया कि उस समय तक जीएम सरसों को पर्यावरण में छोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था और यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो इसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा.

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