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SC ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था.

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Published : Oct 20, 2021, 10:53 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था. न्यायालय ने कहा कि यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

हालांकि शीर्ष न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, धन शोधन निवारण अधिनियम, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत की अर्जी का शीघ्रता से और इस आदेश की पावती पाने से एक महीने के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था. न्यायालय ने कहा कि यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

हालांकि शीर्ष न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, धन शोधन निवारण अधिनियम, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत की अर्जी का शीघ्रता से और इस आदेश की पावती पाने से एक महीने के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया.

पढ़ें- आम्रपाली ग्रुप के निदेशक पर HC ने लगाया 50 हजार का हर्जाना

(पीटीआई-भाषा)

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