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रथ यात्रा पर SC का फैसला : केवल पुरी जगन्नाथ में अनुमति , पूरे ओडिशा में नहीं - Odisha Government

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना (Chief Justice Of India Justice NV Ramana) ने पुरी के अलावा ओडिशा के अन्य स्थानों में रथयात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि रथयात्रा की याचिका को रद्द करना दुखद है, लेकिन कोविड को देखते हुए इसे रद्द करने की जरूरत है.

रथयात्रा निकालने की अनुमति देने से किया इनकार
रथयात्रा निकालने की अनुमति देने से किया इनकार
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Published : Jul 6, 2021, 4:18 PM IST

Updated : Jul 6, 2021, 4:39 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ओडिशा में पुरी (Puri Of Odisha) के अलावा दूसरे स्थानों पर भी श्री जगन्नाथ की रथयात्रा (Jagannath Rath Yatra) का आयोजन कराने की मांग वाली अर्जी पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में ओडिशा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना (Chief Justice Of India Justice NV Ramana) ने पुरी के अलावा ओडिशा के अन्य स्थानों में रथयात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि रथयात्रा की याचिका को रद्द करना दुखद है, लेकिन कोविड को देखते हुए इसे रद्द करने की जरूरत है.

पढ़ें : ओडिशा : नेशनल आईसीटी अवार्ड से सम्मानित होंगे कोरापुट के शिक्षक

उन्होंने कहा कि आप भगवान की प्रार्थना को घर से कर सकते हैं. मैं खुद भी पुरी जाना चाहता हूं लेकिन पिछले डेढ साल से नहीं जा पाया हूं.

बता दें कि ओडिशा सरकार (Odisha Government) के आदेश के अनुसार रथयात्रा की अनुमति सिर्फ पुरी में है. राज्य सरकार ने आज अदालत को बताया कि पुरी में जो दिशानिर्देश या प्रतिबंध होने जा रहे हैं, उन्हें पूरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ओडिशा में पुरी (Puri Of Odisha) के अलावा दूसरे स्थानों पर भी श्री जगन्नाथ की रथयात्रा (Jagannath Rath Yatra) का आयोजन कराने की मांग वाली अर्जी पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में ओडिशा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना (Chief Justice Of India Justice NV Ramana) ने पुरी के अलावा ओडिशा के अन्य स्थानों में रथयात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि रथयात्रा की याचिका को रद्द करना दुखद है, लेकिन कोविड को देखते हुए इसे रद्द करने की जरूरत है.

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उन्होंने कहा कि आप भगवान की प्रार्थना को घर से कर सकते हैं. मैं खुद भी पुरी जाना चाहता हूं लेकिन पिछले डेढ साल से नहीं जा पाया हूं.

बता दें कि ओडिशा सरकार (Odisha Government) के आदेश के अनुसार रथयात्रा की अनुमति सिर्फ पुरी में है. राज्य सरकार ने आज अदालत को बताया कि पुरी में जो दिशानिर्देश या प्रतिबंध होने जा रहे हैं, उन्हें पूरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है.

Last Updated : Jul 6, 2021, 4:39 PM IST
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