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गोवा पंचायत चुनाव मानसून के कारण स्थगित करने से SC का इनकार - गोवा पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट

गोवा पंचायत चुनाव प्रक्रिया को मानसून के कारण स्थगित करने के बदले 45 दिनों के भीतर संपन्न करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया.

गोवा पंचायत चुनाव
गोवा पंचायत चुनाव
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Published : Jul 6, 2022, 3:14 PM IST

Updated : Jul 6, 2022, 5:15 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया जिसमें पंचायत चुनाव प्रक्रिया को मानसून के बाद कराने के बदले 12 अगस्त तक पूरा करने का गोवा को निर्देश दिया गया था. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और कृष्णा मुरारी की पीठ इस याचिका की सुनवाई करने वाली थी.

गोवा ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने हमेशा समय पर चुनाव कराया है, लेकिन इस बार परिसीमन आदि के कारण राज्य चुनाव आयोग को तारीखों में बदलाव करना पड़ा और उसने इस पर आपत्ति नहीं की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बजट सत्र भी चल रहा है और इसके लिए चुनाव कराने के लिए समय चाहिए. राज्य सरकार ने आगे तर्क देते हुए कहा कि मानसून में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में राहत देनी होगी, लेकिन इसके बावजूद आदर्श आचार संहिता के साथ पुलों के निर्माण जैसे कार्य भी ठप हो जाएंगी.

इस पर शीर्ष अदालत ने चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा, 'हमें हाईकोर्ट के आदेश या चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आ रहा है. हालांकि, न्याय के हित में, राज्य चुनाव आयोग किसी प्रकार की मुश्किल को देखते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है. गोवा चुनाव मामले के संदर्भ में अदालत ने कहा, 'गोवा और मेघालय जैसे खूबसूरत राज्यों में, मानसून कभी भी यात्रा या अन्य किसी कार्य में बाधा नहीं बन सकता है. वे मानसून में और भी खूबसूरत हो जाते हैं.'

बता दें कि गोवा सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पंचायत चुनाव प्रक्रिया को 12 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था. महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने बताया कि सरकार ने कहा है कि सितंबर में 186 ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना उचित होगा. अपनी याचिका में, सरकार ने यह भी कहा कि यदि चुनाव सितंबर में होते हैं, तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करना और ओबीसी वर्ग को उपलब्ध समय के कारण आरक्षण प्रदान करना संभव हो सकता है.

पंगम ने कहा, 'हमने एससी में वही आधार लिया है जो हमने एचसी में लिया था.'

28 जून को, गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने 186 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, इसे तीन दिनों के भीतर तारीख तय करने और 45 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने कहा कि उसने सही फैसला किया है कि मानसून के कारण चुनाव टाल दिया जाना चाहिए. इसने कहा कि बारिश के कारण चुनाव सामग्री और कर्मचारियों के परिवहन से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं, और यह ध्यान रखना उचित है कि चुनाव बैलेट पेपर का उपयोग करके किया जाएगा. ऐसे में मतदाता द्वारा बैलेट पेपर को हैंडल करने पर पेपर खराब होने या स्याही खराब होने की संभावना रहती है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया जिसमें पंचायत चुनाव प्रक्रिया को मानसून के बाद कराने के बदले 12 अगस्त तक पूरा करने का गोवा को निर्देश दिया गया था. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और कृष्णा मुरारी की पीठ इस याचिका की सुनवाई करने वाली थी.

गोवा ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने हमेशा समय पर चुनाव कराया है, लेकिन इस बार परिसीमन आदि के कारण राज्य चुनाव आयोग को तारीखों में बदलाव करना पड़ा और उसने इस पर आपत्ति नहीं की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बजट सत्र भी चल रहा है और इसके लिए चुनाव कराने के लिए समय चाहिए. राज्य सरकार ने आगे तर्क देते हुए कहा कि मानसून में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में राहत देनी होगी, लेकिन इसके बावजूद आदर्श आचार संहिता के साथ पुलों के निर्माण जैसे कार्य भी ठप हो जाएंगी.

इस पर शीर्ष अदालत ने चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा, 'हमें हाईकोर्ट के आदेश या चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आ रहा है. हालांकि, न्याय के हित में, राज्य चुनाव आयोग किसी प्रकार की मुश्किल को देखते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है. गोवा चुनाव मामले के संदर्भ में अदालत ने कहा, 'गोवा और मेघालय जैसे खूबसूरत राज्यों में, मानसून कभी भी यात्रा या अन्य किसी कार्य में बाधा नहीं बन सकता है. वे मानसून में और भी खूबसूरत हो जाते हैं.'

बता दें कि गोवा सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पंचायत चुनाव प्रक्रिया को 12 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था. महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने बताया कि सरकार ने कहा है कि सितंबर में 186 ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना उचित होगा. अपनी याचिका में, सरकार ने यह भी कहा कि यदि चुनाव सितंबर में होते हैं, तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करना और ओबीसी वर्ग को उपलब्ध समय के कारण आरक्षण प्रदान करना संभव हो सकता है.

पंगम ने कहा, 'हमने एससी में वही आधार लिया है जो हमने एचसी में लिया था.'

28 जून को, गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने 186 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, इसे तीन दिनों के भीतर तारीख तय करने और 45 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने कहा कि उसने सही फैसला किया है कि मानसून के कारण चुनाव टाल दिया जाना चाहिए. इसने कहा कि बारिश के कारण चुनाव सामग्री और कर्मचारियों के परिवहन से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं, और यह ध्यान रखना उचित है कि चुनाव बैलेट पेपर का उपयोग करके किया जाएगा. ऐसे में मतदाता द्वारा बैलेट पेपर को हैंडल करने पर पेपर खराब होने या स्याही खराब होने की संभावना रहती है.

Last Updated : Jul 6, 2022, 5:15 PM IST
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