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पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब. इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी धार्मिक स्थल को पुन: प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है.

SC grants 2 more weeks time to Centre to respond on a batch of petitions challenging provisions of the Places of Worship Act
पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
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Published : Oct 12, 2022, 11:47 AM IST

Updated : Oct 12, 2022, 12:03 PM IST

नई दिल्ली: पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर जवाब देने के लिए केंद्र को 2 और सप्ताह का समय दिया और उसे 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को सुनवाई के लिए याचिकाओं को पोस्ट किया.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी धार्मिक स्थल को पुन: प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है.

ये भी पढ़ें- बेअंत सिंह हत्याकांड: दोषी बेअंत सिंह राजोआना की याचिका पर एक नवंबर को सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायामूर्ति एस. रविंद्र भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की 3 सदस्यीय पीठ ने सभी आवेदकों को धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव करने पर रोक लगाने वाले उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी.

(एजेंसी)

नई दिल्ली: पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर जवाब देने के लिए केंद्र को 2 और सप्ताह का समय दिया और उसे 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को सुनवाई के लिए याचिकाओं को पोस्ट किया.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी धार्मिक स्थल को पुन: प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है.

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मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायामूर्ति एस. रविंद्र भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की 3 सदस्यीय पीठ ने सभी आवेदकों को धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव करने पर रोक लगाने वाले उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी.

(एजेंसी)

Last Updated : Oct 12, 2022, 12:03 PM IST
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