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SC ने 'मातृभूमि अखबार' में कारोबारी के लिए 'माफिया' शब्द के इस्तेमाल पर जताई नाराजगी

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Published : Dec 2, 2022, 9:06 PM IST

मातृभूमि अखबार में छपे एक लेख में एक लॉटरी कारोबारी के लिए 'माफिया' शब्द के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई है (word mafia used by mathrabhumi). जानिए क्या है पूरा मामला.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मातृभूमि अखबार (Mathrabhumi newspaper) से कहा कि वह लॉटरी के कारोबार में शामिल एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए उनके समाचार लेख में 'माफिया' शब्द के इस्तेमाल की सराहना नहीं करता है.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ सिक्किम उच्च न्यायालय के उस आदेश के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गंगटोक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद करने से इनकार कर दिया गया था. दरअसल सैंटियागो मार्टिन (Santiago Martin) ने मातृभूमि के प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी.

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, 'आप ऐसे विशेषणों का उपयोग करके भी समस्याएं पैदा करते हैं जिनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है. यदि आप 'माफिया' का उपयोग नहीं करते हैं तो बयान में कुछ भी गलत नहीं है.'

अखबार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री डीटीएम थॉमस इस्साक ने किया था और उन्होंने अभी इसे उद्धृत किया है. हालांकि, वे बिना शर्त माफी मांगने और पूरे मामले के बारे में स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं.

सैंटियागो मार्टिन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से अपील की कि वह अपने आदेश में अखबार को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दे साथ ही ये माफीनामा अखबार के पहले पन्ने पर होना चाहिए. वकील ने तर्क दिया कि यह शब्द सिर्फ उद्धृत नहीं किया गया था बल्कि एक शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया गया था.

हालांकि, अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे 'उन्हें मजबूर नहीं करेंगे' क्योंकि कल वे कह सकते हैं कि अदालत ने उनसे माफी मांगने को कहा है.

अदालत ने आदेश दिया, 'याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए उचित रूप से कुछ प्रकाशित करने के लिए एलडी वकील द्वारा किए गए सबमिशन को देखते हुए मामले की जांच करने में कुछ समय लगेगा.'

पढ़ें- इसरो जासूसी मामले में अग्रिम जमानत देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मातृभूमि अखबार (Mathrabhumi newspaper) से कहा कि वह लॉटरी के कारोबार में शामिल एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए उनके समाचार लेख में 'माफिया' शब्द के इस्तेमाल की सराहना नहीं करता है.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ सिक्किम उच्च न्यायालय के उस आदेश के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गंगटोक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद करने से इनकार कर दिया गया था. दरअसल सैंटियागो मार्टिन (Santiago Martin) ने मातृभूमि के प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी.

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, 'आप ऐसे विशेषणों का उपयोग करके भी समस्याएं पैदा करते हैं जिनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है. यदि आप 'माफिया' का उपयोग नहीं करते हैं तो बयान में कुछ भी गलत नहीं है.'

अखबार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री डीटीएम थॉमस इस्साक ने किया था और उन्होंने अभी इसे उद्धृत किया है. हालांकि, वे बिना शर्त माफी मांगने और पूरे मामले के बारे में स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं.

सैंटियागो मार्टिन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से अपील की कि वह अपने आदेश में अखबार को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दे साथ ही ये माफीनामा अखबार के पहले पन्ने पर होना चाहिए. वकील ने तर्क दिया कि यह शब्द सिर्फ उद्धृत नहीं किया गया था बल्कि एक शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया गया था.

हालांकि, अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे 'उन्हें मजबूर नहीं करेंगे' क्योंकि कल वे कह सकते हैं कि अदालत ने उनसे माफी मांगने को कहा है.

अदालत ने आदेश दिया, 'याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए उचित रूप से कुछ प्रकाशित करने के लिए एलडी वकील द्वारा किए गए सबमिशन को देखते हुए मामले की जांच करने में कुछ समय लगेगा.'

पढ़ें- इसरो जासूसी मामले में अग्रिम जमानत देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

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