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फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत दी है. शीर्ष कोर्ट ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है.

फारूक अब्दुल्ला
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Published : Mar 3, 2021, 11:45 AM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उनके विचार सरकार की राय से अलग हैं लेकिन उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जा सकता.

पढ़ें- फारूक अब्दुल्ला हताश, अनुच्छेद 370 पर बयान अस्वीकार्य : कर्ण सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वाले पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

गौरतलब है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उनके विचार सरकार की राय से अलग हैं लेकिन उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जा सकता.

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वाले पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

गौरतलब है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था.

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