नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी.
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उनके विचार सरकार की राय से अलग हैं लेकिन उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वाले पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
गौरतलब है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था.