ETV Bharat / bharat

त्रिपुरा निकाय चुनाव : गृह मंत्रालय को CAPF की दो कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश - sc Tripura Polls

त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान के दौरान हिंसा के आरोपों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के गृह सचिव, राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की पर्याप्त संख्या हो.

त्रिपुरा चुनाव
त्रिपुरा चुनाव
author img

By

Published : Nov 25, 2021, 12:17 PM IST

Updated : Nov 25, 2021, 1:28 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को गुरुवार को निर्देश दिया कि वह त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के दौरान हर मतदान केंद्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की दो अतिरिक्ति कंपनियां मुहैया कराए.

राज्य में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ से कहा कि गुरुवार को सुबह शुरू हुए मतदान के बाद से उनके उम्मीदवारों और समर्थकों को उनके मत डालने की कथित रूप से अनुमति नहीं दी गई और कानून-व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन हो रहा है.

पीठ ने त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को निर्देश दिए कि वे नगर निकाय चुनाव के दौरान सुरक्षा संबंधी प्रबंधों का तत्काल जायजा लें और यदि आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनी के लिए गृह मंत्रालय से मांग करें. सीएपीएफ की हर कंपनी में 100 कर्मी होते हैं.

पीठ ने त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी), डीजीपी और गृह सचिव को हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकें. अदालत ने कहा कि यदि कोई अत्यावश्यक स्थिति पैदा होती है तो प्रत्येक मतदान अधिकारी सीएपीएफ अधिकारियों की मदद ले सकता है.

न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसलिए वह नगर निकाय चुनावों के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्बाध पहुंच की अनुमति दे रहा है. उसने स्पष्ट किया कि 28 नवंबर को मतगणना होने तक मतपेटियों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ कर्मी तैनात रहेंगे.

इससे पहले, न्यायालय ने त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका 23 नवंबर को अस्वीकार कर दी थी. न्यायालय ने लोकतंत्र में इसे एक अंतिम उपाय बताते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस को कुछ निर्देश जारी किए.

यह भी पढ़ें- त्रिपुरा निकाय चुनाव : धांधली के आरोपों के बीच मतदान जारी, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई

तृणमूल ने एक याचिका और माकपा ने हस्तक्षेप अर्जी दायर करके त्रिपुरा सरकार और अन्य अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगर निकाय चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिए.

त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव के लिए 770 मतदान केंद्रों पर गुरुवार सुबह से मतदान हो रहा है और मतगणना 28 नवंबर को की जाएगी.

(एजेंसी इनपुट)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को गुरुवार को निर्देश दिया कि वह त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के दौरान हर मतदान केंद्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की दो अतिरिक्ति कंपनियां मुहैया कराए.

राज्य में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ से कहा कि गुरुवार को सुबह शुरू हुए मतदान के बाद से उनके उम्मीदवारों और समर्थकों को उनके मत डालने की कथित रूप से अनुमति नहीं दी गई और कानून-व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन हो रहा है.

पीठ ने त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को निर्देश दिए कि वे नगर निकाय चुनाव के दौरान सुरक्षा संबंधी प्रबंधों का तत्काल जायजा लें और यदि आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनी के लिए गृह मंत्रालय से मांग करें. सीएपीएफ की हर कंपनी में 100 कर्मी होते हैं.

पीठ ने त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी), डीजीपी और गृह सचिव को हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकें. अदालत ने कहा कि यदि कोई अत्यावश्यक स्थिति पैदा होती है तो प्रत्येक मतदान अधिकारी सीएपीएफ अधिकारियों की मदद ले सकता है.

न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसलिए वह नगर निकाय चुनावों के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्बाध पहुंच की अनुमति दे रहा है. उसने स्पष्ट किया कि 28 नवंबर को मतगणना होने तक मतपेटियों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ कर्मी तैनात रहेंगे.

इससे पहले, न्यायालय ने त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका 23 नवंबर को अस्वीकार कर दी थी. न्यायालय ने लोकतंत्र में इसे एक अंतिम उपाय बताते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस को कुछ निर्देश जारी किए.

यह भी पढ़ें- त्रिपुरा निकाय चुनाव : धांधली के आरोपों के बीच मतदान जारी, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई

तृणमूल ने एक याचिका और माकपा ने हस्तक्षेप अर्जी दायर करके त्रिपुरा सरकार और अन्य अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगर निकाय चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिए.

त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव के लिए 770 मतदान केंद्रों पर गुरुवार सुबह से मतदान हो रहा है और मतगणना 28 नवंबर को की जाएगी.

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated : Nov 25, 2021, 1:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.