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Vivekananda Reddy murder case: पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में दायर आरोपपत्र को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश

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Published : Jul 18, 2023, 6:30 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी की कथित हत्या के मामले में दायर आरोप पत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने सीबीआई को पुलिस रिकॉर्ड के साथ अपनी चार्जशीट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है.

कडप्पा के सांसद वाईएस. अविनाश रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी ने एक याचिका दायर की है. अविनाश रेड्डी, जिनकी हत्या मामले में कथित भूमिका की जांच चल रही है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को रेड्डी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

केंद्रीय एजेंसी ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार 30 जून को आरोप पत्र दायर किया था. सुनीता रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील जेसल वाह ने अविनाश रेड्डी पर पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सीबीआई जांच में शामिल होने से इनकार करने का आरोप लगाया था. उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने 'मिनी-ट्रायल' आयोजित किया था.

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है. सुनीता रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले की योग्यता पर टिप्पणी की थी और रेड्डी की कहानी को वस्तुतः स्वीकार कर लिया था. उन्होंने तर्क दिया कि यह शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के पूरी तरह से विपरीत है कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की योग्यता पर विचार नहीं किया जा सकता है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि रेड्डी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राज्य पुलिस की मौजूदगी में अपराध स्थल को नष्ट कर दिया था और एक कहानी गढ़ी थी कि विवेकानंद रेड्डी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन उनके बड़ी संख्या में समर्थकों ने अस्पताल के बाहर डेरा डाल दिया था, जहां उन्होंने अपनी मां की कथित स्वास्थ्य समस्याओं के बहाने गिरफ्तारी से बचने के लिए शरण ली थी.

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नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने सीबीआई को पुलिस रिकॉर्ड के साथ अपनी चार्जशीट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है.

कडप्पा के सांसद वाईएस. अविनाश रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी ने एक याचिका दायर की है. अविनाश रेड्डी, जिनकी हत्या मामले में कथित भूमिका की जांच चल रही है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को रेड्डी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

केंद्रीय एजेंसी ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार 30 जून को आरोप पत्र दायर किया था. सुनीता रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील जेसल वाह ने अविनाश रेड्डी पर पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सीबीआई जांच में शामिल होने से इनकार करने का आरोप लगाया था. उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने 'मिनी-ट्रायल' आयोजित किया था.

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है. सुनीता रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले की योग्यता पर टिप्पणी की थी और रेड्डी की कहानी को वस्तुतः स्वीकार कर लिया था. उन्होंने तर्क दिया कि यह शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के पूरी तरह से विपरीत है कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की योग्यता पर विचार नहीं किया जा सकता है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि रेड्डी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राज्य पुलिस की मौजूदगी में अपराध स्थल को नष्ट कर दिया था और एक कहानी गढ़ी थी कि विवेकानंद रेड्डी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन उनके बड़ी संख्या में समर्थकों ने अस्पताल के बाहर डेरा डाल दिया था, जहां उन्होंने अपनी मां की कथित स्वास्थ्य समस्याओं के बहाने गिरफ्तारी से बचने के लिए शरण ली थी.

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