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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त जजों को स्थायी जजों के रूप में नियुक्ति का आदेश दे दिया. इसकी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर प्रदान कर दी गई है.

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By IANS

Published : Sep 14, 2023, 7:44 PM IST

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 1 मई को सर्वसम्मति से जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा, रेनू अग्रवाल, राम मनोहर नारायण मिश्रा, मयंक कुमार जैन, शिव शंकर प्रसाद, गजेंद्र कुमार और नलिन कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की.

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है, जो प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं. इसमें कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का आकलन किया है."

इसमें कहा गया है कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए परामर्शदाता-न्यायाधीशों की राय और निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है. एससी कॉलेजियम ने कहा कि ये सात अतिरिक्त न्यायाधीश मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं."

ये भी पढ़ें : Supreme Court On Identical Evidence: समान साक्ष्य होने पर दो आरोपियों में भेदभाव नहीं कर सकती अदालत- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 1 मई को सर्वसम्मति से जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा, रेनू अग्रवाल, राम मनोहर नारायण मिश्रा, मयंक कुमार जैन, शिव शंकर प्रसाद, गजेंद्र कुमार और नलिन कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की.

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है, जो प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं. इसमें कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का आकलन किया है."

इसमें कहा गया है कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए परामर्शदाता-न्यायाधीशों की राय और निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है. एससी कॉलेजियम ने कहा कि ये सात अतिरिक्त न्यायाधीश मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं."

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