नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प. बंगाल सरकार को वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना अविलंब लागू करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि इस योजना पर राज्य सरकार की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. वे तुरंत इसे लागू करें.
क्या है वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
एक ही राशन कार्ड देश भर में मान्य होगा. इस योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थियों का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया जाता है. इसके बाद बायोमेट्रिक के जरिये लाभार्थियों को उनके कोटे का अनाज मिलता है. इस योजना के 70 करोड़ लाभार्थी हैं. जो कवर किये गए कुल लाभार्थी का 86 फीसदी है.
राशनकार्ड धारकों को पांच किलो चावल तीन रुपये किलो की दर से मिलता है. गेहूं दो रुपये किलो की दर से दिया जाता है. जिन राज्यों में योजना लागू हुई है, वहां PDS दुकानों पर ई-पीओएस मशीनें लगाई गई हैं. 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना के तहत पीडीएस लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (E- POS) से की जाएगी.
पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली और छत्तीसगढ़ ने योजना लागू नहीं की थी.