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SC ने राम सेतु के लिए राष्ट्रीय विरासत की मांग की याचिका स्थगित की

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने का निर्णय कार्यपालिका का विशेषाधिकार है. हालांकि, डॉ. स्वामी ने पीठ को अवगत कराया कि केंद्र सरकार इस बहाने टाल-मटोल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है.

राम सेतु
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Published : Aug 22, 2022, 7:47 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को राम सेतु (Ram Setu) को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा (national heritage status) देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका स्थगित कर दी. राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में घोषित करने का मुद्दा डॉक्टर स्वामी ने 2007 में राम सेतु की सुरक्षा के लिए सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ दायर अपनी याचिका में उठाया था और राम सेतु पर परियोजना के काम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी.

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने का निर्णय कार्यपालिका का विशेषाधिकार है. हालांकि, डॉ. स्वामी ने पीठ को अवगत कराया कि केंद्र सरकार इस बहाने टाल-मटोल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है. पीठ ने कहा कि मामला कुछ दिन पहले ही उसे सौंपा गया था. इसलिए भारी दस्तावेजों को देखने के लिए उसे कुछ समय की आवश्यकता होगी.

डॉ स्वामी ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने और एक स्टैंड लेने के लिए कहने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र उनकी याचिका का विरोध कर रहा है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से इसका संकेत देना चाहिए. स्वामी ने पार्टी-इन-पर्सन के रूप में प्रस्तुत किया, "उन्हें (भारत सरकार) एक हलफनामा दायर करना चाहिए और कहना चाहिए कि वे कब फैसला करेंगे. यह चल रहा है और उन्हें एक काउंटर दायर करना चाहिए. अगर वे विरोध कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा कहना होगा. अन्यथा वे समर्थन कर रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि वह दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और इस संबंध में वापस आएंगे. जैसा कि पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया, डॉ स्वामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रजिस्ट्री द्वारा मामले को वाद सूची से हटाया नहीं गया है. हल्के-फुल्के अंदाज में, बेंच ने कहा कि डॉ स्वामी सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की बारीकियों से अवगत हैं, विशेष रूप से रजिस्ट्री द्वारा मामलों को हटाने के मुद्दे से.

पिछले हफ्ते डॉ. स्वामी ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से मामले को तत्काल सूचूबद्ध करने की मांग की थी. जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें सूचित किया था कि वह संबंधित पीठ के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करेंगे और इस बारे में निर्णय लेंगे कि मामले को अगली बार कब सूचीबद्ध किया जा सकता है. इससे पहले, उसी दिन, जब स्वामी ने भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के नेतृत्व वाली पीठ से शीघ्र सूचीबद्ध की मांग की थी, तो उन्हें जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष इसका उल्लेख करने के लिए कहा गया था.

राम सेतु, एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर चूना पत्थर की एक श्रृंखला है. यह दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक फैला है. सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान राम द्वारा निर्मित महाकाव्य रामायण में पुल का उल्लेख किया गया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में कहा था कि वह डॉ स्वामी की राम सेतु याचिका पर विचार करेगा, लेकिन तीन महीने के बाद उसके समक्ष मामले लंबित होने के कारण इसका उल्लेख करने के लिए कहा था. इसके बाद, इस मामले का कई बार उल्लेख किया गया, लेकिन लिस्ट नहीं हुआ. अंत में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया गया और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को राम सेतु (Ram Setu) को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा (national heritage status) देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका स्थगित कर दी. राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में घोषित करने का मुद्दा डॉक्टर स्वामी ने 2007 में राम सेतु की सुरक्षा के लिए सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ दायर अपनी याचिका में उठाया था और राम सेतु पर परियोजना के काम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी.

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने का निर्णय कार्यपालिका का विशेषाधिकार है. हालांकि, डॉ. स्वामी ने पीठ को अवगत कराया कि केंद्र सरकार इस बहाने टाल-मटोल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है. पीठ ने कहा कि मामला कुछ दिन पहले ही उसे सौंपा गया था. इसलिए भारी दस्तावेजों को देखने के लिए उसे कुछ समय की आवश्यकता होगी.

डॉ स्वामी ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने और एक स्टैंड लेने के लिए कहने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र उनकी याचिका का विरोध कर रहा है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से इसका संकेत देना चाहिए. स्वामी ने पार्टी-इन-पर्सन के रूप में प्रस्तुत किया, "उन्हें (भारत सरकार) एक हलफनामा दायर करना चाहिए और कहना चाहिए कि वे कब फैसला करेंगे. यह चल रहा है और उन्हें एक काउंटर दायर करना चाहिए. अगर वे विरोध कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा कहना होगा. अन्यथा वे समर्थन कर रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि वह दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और इस संबंध में वापस आएंगे. जैसा कि पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया, डॉ स्वामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रजिस्ट्री द्वारा मामले को वाद सूची से हटाया नहीं गया है. हल्के-फुल्के अंदाज में, बेंच ने कहा कि डॉ स्वामी सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की बारीकियों से अवगत हैं, विशेष रूप से रजिस्ट्री द्वारा मामलों को हटाने के मुद्दे से.

पिछले हफ्ते डॉ. स्वामी ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से मामले को तत्काल सूचूबद्ध करने की मांग की थी. जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें सूचित किया था कि वह संबंधित पीठ के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करेंगे और इस बारे में निर्णय लेंगे कि मामले को अगली बार कब सूचीबद्ध किया जा सकता है. इससे पहले, उसी दिन, जब स्वामी ने भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के नेतृत्व वाली पीठ से शीघ्र सूचीबद्ध की मांग की थी, तो उन्हें जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष इसका उल्लेख करने के लिए कहा गया था.

राम सेतु, एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर चूना पत्थर की एक श्रृंखला है. यह दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक फैला है. सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान राम द्वारा निर्मित महाकाव्य रामायण में पुल का उल्लेख किया गया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में कहा था कि वह डॉ स्वामी की राम सेतु याचिका पर विचार करेगा, लेकिन तीन महीने के बाद उसके समक्ष मामले लंबित होने के कारण इसका उल्लेख करने के लिए कहा था. इसके बाद, इस मामले का कई बार उल्लेख किया गया, लेकिन लिस्ट नहीं हुआ. अंत में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया गया और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया.

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