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फाइबरनेट मामले में SC ने चंद्रबाबू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी

आंध्र प्रदेश में फाइबरनेट मामले में राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. SC adjourns hearing on Chandrababu's plea

SC adjourns hearing on Chandrababu Naidu's plea seeking anticipatory bail to Nov 30
SC ने चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 9, 2023, 1:21 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला अदालत की दिवाली की छुट्टियों के बाद आने की संभावना है. पीठ ने कहा, 'उसी याचिकाकर्ता की एक और याचिका है जिसमें कुछ ओवरलैपिंग मुद्दे हैं जिसमें इस पीठ द्वारा निर्णय सुरक्षित रखा गया है. लिहाजा मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.'

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि प्रारंभिक व्यवस्था कि पुलिस नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी यह आदेश जारी रहनी चाहिए. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि व्यवस्था जारी है. शीर्ष अदालत ने पहले आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर अपना फैसला सुनाने तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार न करे. कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था, 'पहले की समझ को जारी रहने दें.' पीठ 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस के बयान का जिक्र कर रही थी, जब उन्होंने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी.

न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि चूंकि आदेश एक अन्य याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह उचित होगा कि अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद नायडू की तत्काल याचिका पर विचार करे. 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित उनकी याचिका शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वह 18 अक्टूबर तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें- Interim Bail to Chandrababu : चंद्रबाबू नायडू को राहत, 4 हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत, 52 दिनों के बाद जेल से रिहा

फाइबरनेट मामला एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है. आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि टेंडर देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में कथित अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ. 73 वर्षीय नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम में धन के कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था. वह राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला अदालत की दिवाली की छुट्टियों के बाद आने की संभावना है. पीठ ने कहा, 'उसी याचिकाकर्ता की एक और याचिका है जिसमें कुछ ओवरलैपिंग मुद्दे हैं जिसमें इस पीठ द्वारा निर्णय सुरक्षित रखा गया है. लिहाजा मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.'

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि प्रारंभिक व्यवस्था कि पुलिस नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी यह आदेश जारी रहनी चाहिए. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि व्यवस्था जारी है. शीर्ष अदालत ने पहले आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर अपना फैसला सुनाने तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार न करे. कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था, 'पहले की समझ को जारी रहने दें.' पीठ 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस के बयान का जिक्र कर रही थी, जब उन्होंने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी.

न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि चूंकि आदेश एक अन्य याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह उचित होगा कि अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद नायडू की तत्काल याचिका पर विचार करे. 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित उनकी याचिका शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वह 18 अक्टूबर तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी.

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फाइबरनेट मामला एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है. आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि टेंडर देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में कथित अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ. 73 वर्षीय नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम में धन के कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था. वह राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है.

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