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SC ने के करुणानिधि को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की इजाजत दी - याचिका दायर करने की इजाजत

डीएमके नेता कनिमोई करुणानिधि के निर्वाचन को चुनौती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है.

उच्चतम न्यायालय
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Published : Mar 17, 2021, 4:42 PM IST

नई दिल्ली : डीएमके नेता कनिमोई करुणानिधि के निर्वाचन को चुनौती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है. दरअसल, 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन करुणानिधि के खिलाफ तमिलसाई सौंदर्यराजन ने याचिका दायर कर उच्च न्यायलय से चुनाव रद्द करने की मांग की थी.

इस पर करुणानिधि की ओर से सौंदर्यराजन की यचिका को रद्द करने मांग की गई. हालांकि हाईकोर्ट ने सौंदर्यराजन की याचिका को रद्द करने इनकार कर दिया.

इसके बाद करुणानिधि ने उच्च न्यायलय के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि करुणानिधि मुकदमे को क्यों रोक रही है, यह चलाया जाना चाहिए.

इस पर करुणानिधि के वकील पी विल्सन ने अदालत को बताया कि वे मुकदमे के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने अदालत के सामने दलील दी कि उनके पति विदेशी नागरिक हैं और इसलिए उनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी.

CJI ने कहा, 'हम समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है. केवल आवश्यकता राष्ट्रीयता को बताने की है. हम देखेंगे कि, हो सकता है कि अकाउंट रखने से चुनावों पर कोई प्रभाव न पड़े.

पढ़ें - सड़क हादसे में महाराष्ट्र के दो एथलीटों की मौत

रेस्पोंडेंटस की सेवा समाप्त होने के बाद मामले को फिर से सुना जाएगा.

नई दिल्ली : डीएमके नेता कनिमोई करुणानिधि के निर्वाचन को चुनौती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है. दरअसल, 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन करुणानिधि के खिलाफ तमिलसाई सौंदर्यराजन ने याचिका दायर कर उच्च न्यायलय से चुनाव रद्द करने की मांग की थी.

इस पर करुणानिधि की ओर से सौंदर्यराजन की यचिका को रद्द करने मांग की गई. हालांकि हाईकोर्ट ने सौंदर्यराजन की याचिका को रद्द करने इनकार कर दिया.

इसके बाद करुणानिधि ने उच्च न्यायलय के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि करुणानिधि मुकदमे को क्यों रोक रही है, यह चलाया जाना चाहिए.

इस पर करुणानिधि के वकील पी विल्सन ने अदालत को बताया कि वे मुकदमे के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने अदालत के सामने दलील दी कि उनके पति विदेशी नागरिक हैं और इसलिए उनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी.

CJI ने कहा, 'हम समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है. केवल आवश्यकता राष्ट्रीयता को बताने की है. हम देखेंगे कि, हो सकता है कि अकाउंट रखने से चुनावों पर कोई प्रभाव न पड़े.

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रेस्पोंडेंटस की सेवा समाप्त होने के बाद मामले को फिर से सुना जाएगा.

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