बेंगलुरु : आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की सजा काट चुकी एआईएडीएमके की पूर्व सचिव वीके शशिकला ने जेल से बाहर आने के लिए 10 करोड़ रुपये जुर्माना भर दिया है.
सितंबर 2014 में विशेष ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश जॉन माइकल ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता, शशिकला, इलावरासी, और सुधाकरन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ धारा 109 आईपीसी के तहत सजा सुनाई थी. लोक सेवक का आपराधिक कदाचार करने पर चार साल तक साधारण कारावास की सजा सुनाई थी.
जयललिता पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि शशिकला, सुधाकरन और इलावरासी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अगर वे जुर्माने का भुगतान करने में नाकाम रहे, तो उन्हें एक और साल जेल की सजा काटनी होगी. शशिकला चार साल की सजा काट चुकी हैं. कल शाम सिटी सिविल कोर्ट, बेंगलुरु के कार्यालय में जुर्माना राशि का ड्राफ्ट जमा किया गया है.
ये राशि एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के दो डिमांड ड्राफ्ट में भरी गई है. शशिकला के वकील राजा संतूर पांडियन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, जुर्माना राशि के भुगतान की प्रक्रिया हो रही है. मुझे उम्मीद है कि वह जल्द रिहा होंगी, यह रिहाई पूर्व निर्धारित तारीख 21 जनवरी 2021 से पहले होगी.
शशिकला से दूरी बनाकर रखेगी पार्टी : पलानीस्वामी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने स्पष्ट किया है कि शशिकला की संभावित रिहाई से अन्नाद्रमुक के, उनसे और उनके परिवार से दूरी बनाए रखने के रुख में बदलाव नहीं होगा. कोयंबटूर में पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि शशिकला के मामले में पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. पार्टी और सरकार दोनों ही शशिकला से दूरी बनाकर रखेगी.
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