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केरल : 500 रुपये में होगी आरटी-पीसीआर जांच, केएमएससी उपलब्ध कराएगा कच्चा माल

केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि आरटी-पीसीआर जांच के लिए आवश्यक कच्चा माल उचित दाम में यहां निजी प्रयोगशालाओं को मुहैया कराया जा सकता है ताकि वे 500 रुपये में जांच कर सकें.

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Published : Jul 24, 2021, 12:25 PM IST

कोच्चि : केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि उसने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (केएमएससी) अस्थायी कदम के तौर पर खासतौर से महामारी से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए निजी प्रयोगशालाओं को सामग्री की आपूर्ति करे, जिसका उन्होंने अनुरोध किया है.

अदालत द्वारा आठ जुलाई को पूछे सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति टीआर रवि के समक्ष ये दलीलें दी गईं. अदालत ने पूछा था कि क्या केएमएससी आरटी-पीसीआर के लिए निजी प्रयोगशालाओं को उचित कीमत पर कच्चा माल मुहैया करा सकता है ताकि वह 500 रुपये की दर पर जांच शुरू कर सकें. जांच की यह कीमत राज्य सरकार ने तय की है.

अदालत में कई निजी प्रयोगशालाओं ने कई याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें आरटी-पीसीआर जांच की कीमत 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई. सरकार की दलीलों के मद्देनजर अदालत ने निजी प्रयोगशालाओं को केएमएससी को ऑर्डर देने के लिए कहा और केएमएससी से कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कहा गया.

यह भी पढ़े-बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल रिजल्ट सितंबर तक, नए स्ट्रेन के लिए बूस्टर डोज की जरुरत : गुलेरिया

इसके बाद अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि उसने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (केएमएससी) अस्थायी कदम के तौर पर खासतौर से महामारी से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए निजी प्रयोगशालाओं को सामग्री की आपूर्ति करे, जिसका उन्होंने अनुरोध किया है.

अदालत द्वारा आठ जुलाई को पूछे सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति टीआर रवि के समक्ष ये दलीलें दी गईं. अदालत ने पूछा था कि क्या केएमएससी आरटी-पीसीआर के लिए निजी प्रयोगशालाओं को उचित कीमत पर कच्चा माल मुहैया करा सकता है ताकि वह 500 रुपये की दर पर जांच शुरू कर सकें. जांच की यह कीमत राज्य सरकार ने तय की है.

अदालत में कई निजी प्रयोगशालाओं ने कई याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें आरटी-पीसीआर जांच की कीमत 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई. सरकार की दलीलों के मद्देनजर अदालत ने निजी प्रयोगशालाओं को केएमएससी को ऑर्डर देने के लिए कहा और केएमएससी से कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कहा गया.

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इसके बाद अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की.

(पीटीआई-भाषा)

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