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आरएसएस नेता ने राहुल गांधी को भेजा 1500 रुपये का मनीऑर्डर, भिवंडी कोर्ट ने दिया था आदेश

राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले आरएसएस नेता राजेश कुंटे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 1500 रुपये की पेनल्टी भेज दी है. भिवंडी ठाणे की अदालत ने आरएसएस नेता पर दो बार सुनवाई के दौरान 500 रुपये और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने राजेश कुंटे से कहा था कि वह यह रकम राहुल गांधी को अदा करें.

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Published : Apr 29, 2022, 11:03 PM IST

ठाणे : भिवंडी कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरएसएस नेता राजेश कुंटे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1500 रुपये भेजे हैं. उन्होंने मनीऑर्डर के जरिये राहुल गांधी के दिल्ली स्थित पते पर यह रकम भेजी है. राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि 28 अप्रैल को यह राशि कांग्रेस नेता के दिल्ली स्थित ऑफिस को मिल गई . बता दें कि 21 अप्रैल को भिवंडी की अदालत ने आरएसएस नेता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था. इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें राहुल गांधी को 500 रुपये की पेनल्टी देने के निर्देश दिए थे. बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर करने वाले आरएसएस नेता कुंटे ने सुनवाई टालने की अपील की थी, इसलिए अदालत ने उन पर जुर्माना लगाया था.

कुंते ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहते हैं लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई थी. फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कुंटे के वकील ने दलील दी कि उस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी सुनवाई रोकी जाए.

राहुल गांधी ने 2014 में ठाणे के भिवंडी में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया था. भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई 10 मई को होगी.

पढ़ें : जमानत मिलने पर 'पुष्पा' स्टाइल में बोले जिग्नेश- 'झुकेगा नहीं'

ठाणे : भिवंडी कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरएसएस नेता राजेश कुंटे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1500 रुपये भेजे हैं. उन्होंने मनीऑर्डर के जरिये राहुल गांधी के दिल्ली स्थित पते पर यह रकम भेजी है. राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि 28 अप्रैल को यह राशि कांग्रेस नेता के दिल्ली स्थित ऑफिस को मिल गई . बता दें कि 21 अप्रैल को भिवंडी की अदालत ने आरएसएस नेता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था. इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें राहुल गांधी को 500 रुपये की पेनल्टी देने के निर्देश दिए थे. बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर करने वाले आरएसएस नेता कुंटे ने सुनवाई टालने की अपील की थी, इसलिए अदालत ने उन पर जुर्माना लगाया था.

कुंते ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहते हैं लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई थी. फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कुंटे के वकील ने दलील दी कि उस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी सुनवाई रोकी जाए.

राहुल गांधी ने 2014 में ठाणे के भिवंडी में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया था. भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई 10 मई को होगी.

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