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Delhi Excise Policy: आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

राजधानी में आबकारी नीति मामले में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. इससे पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी.

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Published : Mar 21, 2023, 10:16 AM IST

Updated : Mar 21, 2023, 11:23 AM IST

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. यह सुनवाई आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में होगी. इस मामले में जमानत याचिका, विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में बहस के लिए आज दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध है.

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है. उन्‍होंने कहा कि सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं. इसके अतिरिक्त सिसोदिया ने याचिका में यह भी कहा है कि वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे हैं और समाज में उनकी गहरी पैठ है.

इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. वहीं कोर्ट ने इस मुकदमे में सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. इसके अनुसार सिसोदिया को तीन अप्रैल तक जेल में रहना होगा. फिलहाल सिसोदिया 21 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं. वहीं ईडी ने भी सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है. रिमांड खत्म होने पर ईडी बुधवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी.

यह भी पढ़ें-Delhi espionage case: मुश्किलों से फिर घिरे मनीष सिसोदिया, जासूसी कराने के आरोप में CBI ने दर्ज किया केस

बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें-Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया से 11 घंटे की पूछताछ पर उनके वकील ने जताई आपत्ति

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. यह सुनवाई आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में होगी. इस मामले में जमानत याचिका, विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में बहस के लिए आज दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध है.

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है. उन्‍होंने कहा कि सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं. इसके अतिरिक्त सिसोदिया ने याचिका में यह भी कहा है कि वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे हैं और समाज में उनकी गहरी पैठ है.

इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. वहीं कोर्ट ने इस मुकदमे में सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. इसके अनुसार सिसोदिया को तीन अप्रैल तक जेल में रहना होगा. फिलहाल सिसोदिया 21 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं. वहीं ईडी ने भी सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है. रिमांड खत्म होने पर ईडी बुधवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी.

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बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें-Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया से 11 घंटे की पूछताछ पर उनके वकील ने जताई आपत्ति

Last Updated : Mar 21, 2023, 11:23 AM IST
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