नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने उन्हें तीन साल के लिए एनओसी दी है. इससे पहले कोर्ट में शुक्रवार सुबह 11 बजे राहुल गांधी के वकील तरन्नुम सीमा और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपनी-अपनी दलीलें देकर कोर्ट में बहस की.
एसीएमएम वैभव मेहता ने गांधी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया. गांधी ने दस साल के लिए पासपोर्ट मांगा था. वकीलों के मुताबिक, कोर्ट के फैसले का मतलब है कि अगर वह एनओसी की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें तीन साल बाद दोबारा कोर्ट आना होगा.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता के समक्ष गांधी के वकील ने कहा कि गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को दस साल के लिए पासपोर्ट दिया गया है. इसमें 2जी और अन्य मामले शामिल हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जांच में सहयोग करने को तैयार हैं ? चीमा ने कहा बिल्कुल. क्रास एग्जामिनेशन चल रहा है. हम जांच में सहयोग कर रहे हैं. चीमा ने कहा कि राहुल गांधी के जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यात्रा से पहले अदालतों को सूचित करना है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वामी, क्या आपको उनके इस तर्क पर कुछ कहना है कि गंभीर अपराधों में दस साल के लिए पासपोर्ट दिया गया है. इस पर स्वामी ने कहा कि अगर अतीत में कुछ गलत हुआ है तो यह मिसाल नहीं है. मैं हाल ही में ब्रिटेन में था और वहां एक अधिकारी ने मुझे बताया कि गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है. भारतीय कानून के तहत उनकी भारतीय नागरिकता सीधे रद्द कर दी जानी चाहिए. पासपोर्ट के लिए मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है. दस साल के पासपोर्ट के लिए उनके पास कोई वैध कारण नहीं है. अन्य संबंधित मामलों का विश्लेषण करने के बाद अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने दस साल के लिए वैध पासपोर्ट मांगा है, जो अधिकतम है. लेकिन यह एक खास मामला है. इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि हम इस मामले में दोपहर एक बजे तक आदेश देंगे.
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ये है मामला
बता दें कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की 10 साल के लिए नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अगर गांधी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए 90 करोड़ के ऋण के असाइनमेंट से संबंधित है. नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन को 50 लाख में बेच दिया गया था. अपनी निजी शिकायत में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य होने के कारण राहुल गांधी ने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद नए पासपोर्ट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
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