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Delhi Liquor Scam: कोर्ट ने सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक निधि से पैसे जारी करने की अनुमति दी - Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए विधायक निधि से पैसे जारी करने की अनुमति दे दी. मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

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मनीष सिसोदिया की मुराद पूरी
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Published : Aug 22, 2023, 1:36 PM IST

Updated : Aug 22, 2023, 3:15 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से उनके विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्य कराने लिए पैसा जारी करने की इजाजत दे दी. साथ ही विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी. मनीष सिसोदिया मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. नीली शर्ट पहने पुलिसकर्मियों के घेरे के बीच मुस्कुराते हुए सिसोदिया कोर्ट रूम में दाखिल हुए.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिसोदिया के वकील की ओर से 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रुपये निकालने देने की अनुमति मांगी गई थी. सिसोदिया की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. चार अगस्त को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने पैसे निकालने की अनुमति देने के मामले में सिसोदिया की उपस्थिति में ही 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था.

वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है. जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधानसभा के लोगों की चिंता है. आज उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी कि क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अपने MLA फंड से काम सेंक्शन कर सकते हैं? कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी.

ये भी पढ़ें: Delhi Liquor Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा की संपत्ति अटैच

उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से नौ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें: Manish Sisodia: कभी दिल्ली के खजाने के थे 'मालिक', अब पत्नी के इलाज और खर्चे के लिए कोर्ट के आदेश का मोहताज

ये भी पढ़ें: बैंक खाते से पैसा निकालने के मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई, सिसोदिया ने याचिका दायर कर मांगी अनुमति

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से उनके विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्य कराने लिए पैसा जारी करने की इजाजत दे दी. साथ ही विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी. मनीष सिसोदिया मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. नीली शर्ट पहने पुलिसकर्मियों के घेरे के बीच मुस्कुराते हुए सिसोदिया कोर्ट रूम में दाखिल हुए.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिसोदिया के वकील की ओर से 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रुपये निकालने देने की अनुमति मांगी गई थी. सिसोदिया की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. चार अगस्त को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने पैसे निकालने की अनुमति देने के मामले में सिसोदिया की उपस्थिति में ही 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था.

वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है. जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधानसभा के लोगों की चिंता है. आज उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी कि क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अपने MLA फंड से काम सेंक्शन कर सकते हैं? कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी.

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उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से नौ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

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Last Updated : Aug 22, 2023, 3:15 PM IST
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