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RBI To Withdraw Rs 2000 Notes: भारत में मुद्रा प्रबंधन पर रिजर्व बैंक की शक्तियों और कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानिए - नोट को चलन से वापस लेने का फैसला

आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया है. लेकिन जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया है कि वे या तो ऐसे नोटों को खातों में जमा करें या उन्हें बैंकों से बदल लें. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.

RBI To Withdraw Rs 2000 Notes
रिजर्व बैंक की शक्तियां और कर्तव्य
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Published : May 20, 2023, 5:30 PM IST

Updated : May 20, 2023, 7:50 PM IST

नई दिल्ली: इस साल अक्टूबर से 2,000 रुपये के बैंक नोटों पर प्रतिबंध लगाने के रिजर्व बैंक के फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. उन्हें नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी के दौरान के पीड़ादायक अनुभवों की याद दिला दी है.

हालांकि 2016 की नोट बंदी के विपरीत, इस बार 2,000 रुपये के बैंक नोटों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय रिज़र्व बैंक की ओर से लिया गया है, जो कानून के तहत देश में मुद्रा का एकमात्र प्रबंधक है.

आरबीआई ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों के प्रचलन को बंद करने के फैसले को जिस तरह से लागू किया गया है, वह स्पष्ट रूप से 2016 के नोटबंदी की दर्दनाक अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव और सीखे गए सबक को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसने असंगठित अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला.

आरबीआई की स्थापना : ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने देश में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने की दृष्टि से बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने और भंडार रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को अधिनियमित किया.

आरबीआई अधिनियम कहता है कि आरबीआई कानून के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार से मुद्रा के प्रबंधन को लेने और देश में बैंकिंग के कारोबार को चलाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक नामक बैंक का गठन किया जाए. इसलिए 1 अप्रैल 1935 से RBI अधिनियम लागू होने के बाद और उसी दिन RBI अस्तित्व में आया. प्रारंभ में रिज़र्व बैंक का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित था लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया. मुंबई कार्यालय वह स्थान है जहां आरबीआई गवर्नर बैठते हैं और नीतियां तैयार की जाती हैं.

मुद्रा प्रबंधन पर आरबीआई की शक्तियां : 1934 के RBI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, RBI देश में मुद्रा नोटों का एकमात्र जारीकर्ता है. धारा 22 के मुताबिक बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा. वह एक अवधि के लिए भारत सरकार के मुद्रा नोट जारी कर सकती है. और धारा 22 यह भी प्रदान करता है कि एक बार उस अध्याय के प्रावधान लागू हो जाने के बाद, केंद्र सरकार कोई मुद्रा नोट जारी नहीं करेगी क्योंकि मुद्रा और बैंक नोट जारी करने का प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों के मूल्यवर्ग : 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 24 रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों के मूल्य या मूल्यवर्ग से संबंधित है. उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम स्वयं मूल्यवर्ग प्रदान करता है कि बैंक नोट दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, 10 हजार रुपये के मूल्यवर्ग के होंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 की भाषा और शब्दों में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं है कि आरबीआई 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी करेगा जैसा कि आरबीआई द्वारा 2016 के विमुद्रीकरण के मद्देनजर अर्थव्यवस्था की नकदी संबंधी जरूरतों को तत्काल पूरा करने के लिए जारी किया गया था.

हालांकि, धारा 24 आरबीआई को किसी भी अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने की अनुमति देती है, जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार, केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, इस ओर से निर्दिष्ट कर सकती है.

यही कारण है कि आरबीआई 2016 में 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी करने में सक्षम था, इस तथ्य के बावजूद कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट का आरबीआई अधिनियम में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. और अब रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 से 2,000 रुपए के बैंक नोटों का चलन बंद करने का फैसला किया है लेकिन यह 30 सितंबर तक वैध मुद्रा रहेगा.

पढ़ें- दो हजार के नोट वापस लेगी RBI, 30 सितंबर तक बैंक को वापस करने होंगे

पढ़ें- 2000 का नोट वापस लेने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की मांग की

नई दिल्ली: इस साल अक्टूबर से 2,000 रुपये के बैंक नोटों पर प्रतिबंध लगाने के रिजर्व बैंक के फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. उन्हें नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी के दौरान के पीड़ादायक अनुभवों की याद दिला दी है.

हालांकि 2016 की नोट बंदी के विपरीत, इस बार 2,000 रुपये के बैंक नोटों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय रिज़र्व बैंक की ओर से लिया गया है, जो कानून के तहत देश में मुद्रा का एकमात्र प्रबंधक है.

आरबीआई ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों के प्रचलन को बंद करने के फैसले को जिस तरह से लागू किया गया है, वह स्पष्ट रूप से 2016 के नोटबंदी की दर्दनाक अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव और सीखे गए सबक को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसने असंगठित अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला.

आरबीआई की स्थापना : ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने देश में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने की दृष्टि से बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने और भंडार रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को अधिनियमित किया.

आरबीआई अधिनियम कहता है कि आरबीआई कानून के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार से मुद्रा के प्रबंधन को लेने और देश में बैंकिंग के कारोबार को चलाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक नामक बैंक का गठन किया जाए. इसलिए 1 अप्रैल 1935 से RBI अधिनियम लागू होने के बाद और उसी दिन RBI अस्तित्व में आया. प्रारंभ में रिज़र्व बैंक का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित था लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया. मुंबई कार्यालय वह स्थान है जहां आरबीआई गवर्नर बैठते हैं और नीतियां तैयार की जाती हैं.

मुद्रा प्रबंधन पर आरबीआई की शक्तियां : 1934 के RBI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, RBI देश में मुद्रा नोटों का एकमात्र जारीकर्ता है. धारा 22 के मुताबिक बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा. वह एक अवधि के लिए भारत सरकार के मुद्रा नोट जारी कर सकती है. और धारा 22 यह भी प्रदान करता है कि एक बार उस अध्याय के प्रावधान लागू हो जाने के बाद, केंद्र सरकार कोई मुद्रा नोट जारी नहीं करेगी क्योंकि मुद्रा और बैंक नोट जारी करने का प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों के मूल्यवर्ग : 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 24 रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों के मूल्य या मूल्यवर्ग से संबंधित है. उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम स्वयं मूल्यवर्ग प्रदान करता है कि बैंक नोट दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, 10 हजार रुपये के मूल्यवर्ग के होंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 की भाषा और शब्दों में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं है कि आरबीआई 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी करेगा जैसा कि आरबीआई द्वारा 2016 के विमुद्रीकरण के मद्देनजर अर्थव्यवस्था की नकदी संबंधी जरूरतों को तत्काल पूरा करने के लिए जारी किया गया था.

हालांकि, धारा 24 आरबीआई को किसी भी अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने की अनुमति देती है, जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार, केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, इस ओर से निर्दिष्ट कर सकती है.

यही कारण है कि आरबीआई 2016 में 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी करने में सक्षम था, इस तथ्य के बावजूद कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट का आरबीआई अधिनियम में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. और अब रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 से 2,000 रुपए के बैंक नोटों का चलन बंद करने का फैसला किया है लेकिन यह 30 सितंबर तक वैध मुद्रा रहेगा.

पढ़ें- दो हजार के नोट वापस लेगी RBI, 30 सितंबर तक बैंक को वापस करने होंगे

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Last Updated : May 20, 2023, 7:50 PM IST
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