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दिल्ली सरकार ने 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी - delhi government

दिल्ली सरकार ने दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन अभिभावकों की सहमति के बाद ही छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा. इस दौरान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा. छात्रों के स्कूल आने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, लेकिन इसको अटेंडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

दिल्ली सरकार
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Published : Jan 13, 2021, 3:27 PM IST

Updated : Jan 13, 2021, 4:27 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 18 जनवरी से स्कूलों को खोलने की बुधवार को अनुमति दे दी. शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपने माता-पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे और स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा तथा इसके साथ ही स्कूलों को कोविड-19 संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्री बोर्ड और प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित गतिविधियों के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय बुला सकते हैं, जो 18 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा.'

ये भी पढ़ें:लाॅकडाउन के बाद खुले स्कूल, बच्चों को घर पहुंचे शिक्षक तो हो गए दंग

अधिकारी ने बताया कि स्कूल आने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल उपस्थिति संबंधी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को विद्यालय भेजना अभिभावकों के लिए पूर्णतः वैकल्पिक है.

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में स्कूलों को बंद कर दिया गया था और ये तभी से बंद हैं.

पिछले साल अक्टूबर के बाद कई राज्यों ने आंशिक रूप से स्कूल फिर से खोल दिए थे. हालांकि दिल्ली में पिछले 10 महीने में यह पहली बार है जब छात्र स्कूल लौटेंगे. विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 18 जनवरी से स्कूलों को खोलने की बुधवार को अनुमति दे दी. शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपने माता-पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे और स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा तथा इसके साथ ही स्कूलों को कोविड-19 संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्री बोर्ड और प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित गतिविधियों के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय बुला सकते हैं, जो 18 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा.'

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अधिकारी ने बताया कि स्कूल आने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल उपस्थिति संबंधी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को विद्यालय भेजना अभिभावकों के लिए पूर्णतः वैकल्पिक है.

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में स्कूलों को बंद कर दिया गया था और ये तभी से बंद हैं.

पिछले साल अक्टूबर के बाद कई राज्यों ने आंशिक रूप से स्कूल फिर से खोल दिए थे. हालांकि दिल्ली में पिछले 10 महीने में यह पहली बार है जब छात्र स्कूल लौटेंगे. विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं.

Last Updated : Jan 13, 2021, 4:27 PM IST
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