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मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अशोक गहलोत को राहत, शेखावत को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Shekhawat Defamation Case: गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अंतरिम राहत मिली है. वहीं, हाई कोर्ट ने शेखावत को नोटिस जारी कर मामले में 22 जनवरी तक जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 20, 2023, 8:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई न करने को कहा है. हाई कोर्ट ने अशोक गहलोत की याचिका पर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया है. साथ हाई कोर्ट ने शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा है.

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. याचिका में राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. 13 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से गहलोत को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि शेखावत का नाम एफआईआर में नहीं है. शेखावत का नाम चार्जशीट में भी नहीं था. उन्होंने कहा था कि गहलोत का बयान राज्य के गृह मंत्री के रूप में दिया गया था. जो बयान गहलोत द्वारा सदन में दिया गया था वह राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक था. ऐसे में गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.

बता दें कि 6 जुलाई को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर गहलोत को समन जारी किया था. हरजीत सिंह जसपाल के इसी आदेश को गहलोत ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी.

संजीवनी कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाला: बहुचर्चित संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े निवेशकों का करीब 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाते रहे हैं. इन्हीं आरोपों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली में मानहानि का केस दर्ज करवाया था.

गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने सार्वजनिक बयान दिया कि संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप(एसओजी) की जांच में आरोप साबित हो चुका है. याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी ने करीब एक लाख लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ली.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई न करने को कहा है. हाई कोर्ट ने अशोक गहलोत की याचिका पर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया है. साथ हाई कोर्ट ने शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा है.

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. याचिका में राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. 13 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से गहलोत को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि शेखावत का नाम एफआईआर में नहीं है. शेखावत का नाम चार्जशीट में भी नहीं था. उन्होंने कहा था कि गहलोत का बयान राज्य के गृह मंत्री के रूप में दिया गया था. जो बयान गहलोत द्वारा सदन में दिया गया था वह राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक था. ऐसे में गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.

बता दें कि 6 जुलाई को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर गहलोत को समन जारी किया था. हरजीत सिंह जसपाल के इसी आदेश को गहलोत ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी.

संजीवनी कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाला: बहुचर्चित संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े निवेशकों का करीब 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाते रहे हैं. इन्हीं आरोपों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली में मानहानि का केस दर्ज करवाया था.

गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने सार्वजनिक बयान दिया कि संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप(एसओजी) की जांच में आरोप साबित हो चुका है. याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी ने करीब एक लाख लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ली.

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