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कोयला तस्करी मामला: सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को राहत, कर सकेंगे विदेश यात्रा - पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और उन्हें विदेश यात्रा करने की भी अनुमति दी.

कोयला तस्करी मामला
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Published : Sep 6, 2022, 7:39 AM IST

Updated : Sep 6, 2022, 8:15 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को राहत दी, जिन्होंने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है. प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने बनर्जी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और उन्हें विदेश यात्रा करने की भी अनुमति दी.

पढ़ें: कोयला तस्करी मामला: ईडी के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी, शाह को दी गिरफ्तार करने की चुनौती

पिछले हफ्ते, बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए दुबई जाना है, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह वापस नहीं आ सकते हैं. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस मामले में एक अत्यावश्यकता है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, और यह कहते हुए विरोध किया गया था कि वह वापस नहीं आएंगे. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि उन्हें कोलकाता में पूछताछ से राहत दी गई है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की.

पढ़ें: मेरे परिवार को केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिला तो मैं इससे कानूनी रूप से लड़ूंगी : ममता

शीर्ष अदालत ने इस साल 17 मई को बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 24 घंटे का अग्रिम नोटिस देने के बाद दिल्ली तलब करने के बजाय ईडी को कोलकाता कार्यालय में उनकी जांच करने के लिए कह कर राहत दी थी. शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें कथित पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में उन्हें जारी समन को रद्द करने की मांग करने वाली दंपति की याचिका खारिज कर दी गई थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को राहत दी, जिन्होंने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है. प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने बनर्जी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और उन्हें विदेश यात्रा करने की भी अनुमति दी.

पढ़ें: कोयला तस्करी मामला: ईडी के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी, शाह को दी गिरफ्तार करने की चुनौती

पिछले हफ्ते, बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए दुबई जाना है, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह वापस नहीं आ सकते हैं. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस मामले में एक अत्यावश्यकता है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, और यह कहते हुए विरोध किया गया था कि वह वापस नहीं आएंगे. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि उन्हें कोलकाता में पूछताछ से राहत दी गई है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की.

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शीर्ष अदालत ने इस साल 17 मई को बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 24 घंटे का अग्रिम नोटिस देने के बाद दिल्ली तलब करने के बजाय ईडी को कोलकाता कार्यालय में उनकी जांच करने के लिए कह कर राहत दी थी. शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें कथित पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में उन्हें जारी समन को रद्द करने की मांग करने वाली दंपति की याचिका खारिज कर दी गई थी.

Last Updated : Sep 6, 2022, 8:15 AM IST
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