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महाराष्ट्र : नागपुर में रेस्तरां, दुकानों के लिए कोविड-19 पाबंदी में ढील - नागपुर में रेस्तरां, दुकानों

नागपुर नगर निगम के आयुक्त्त राधाकृष्णन बी. ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अब रोज रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. हालांकि, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

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Published : Aug 9, 2021, 1:18 PM IST

नागपुर : नागपुर नगर निगम ने मॉल समेत दुकानों और प्रतिष्ठानों को सोमवार से रोज रात आठ बजे तक कामकाज की अनुमति दे दी है. इससे पहले के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को सप्ताह के कामकाजी दिनों में रात आठ बजे तक और शनिवार तथा रविवार को दोपहर तीन बजे तक संचालित करने की इजाजत दी गयी थी.

नागपुर नगर निगम के आयुक्त्त राधाकृष्णन बी. ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अब रोज रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. हालांकि, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

पढ़ें : महाराष्ट्र : छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों और विवाह समारोहों को आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता या 50 लोगों, जो भी कम हो, के साथ रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते है. सैलून, ब्यूटी सेंटर और वेलनेस सेंटर को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है. आदेश में हा गया है कि कोचिंग कक्षाओं को रात में आठ बजे तक संचालन की इजाजत होगी.

नागपुर : नागपुर नगर निगम ने मॉल समेत दुकानों और प्रतिष्ठानों को सोमवार से रोज रात आठ बजे तक कामकाज की अनुमति दे दी है. इससे पहले के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को सप्ताह के कामकाजी दिनों में रात आठ बजे तक और शनिवार तथा रविवार को दोपहर तीन बजे तक संचालित करने की इजाजत दी गयी थी.

नागपुर नगर निगम के आयुक्त्त राधाकृष्णन बी. ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अब रोज रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. हालांकि, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

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सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों और विवाह समारोहों को आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता या 50 लोगों, जो भी कम हो, के साथ रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते है. सैलून, ब्यूटी सेंटर और वेलनेस सेंटर को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है. आदेश में हा गया है कि कोचिंग कक्षाओं को रात में आठ बजे तक संचालन की इजाजत होगी.

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