नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में CBI और ED की तरफ से दायर भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी है. दोनों इस मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे थे.
20 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने दोनों को इस मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया था. 27 नवंबर को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था. ईडी की ओर से दाखिल केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं. इनके अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया था.
वहीं सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी श्रीनिवासन शामिल हैं.
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यह मामला एयरसेल-मैक्सिस डील में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. इसे 2006 में मंजूरी दी गई थी. तब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डील को मंजूरी दी थी. इससे उन्हें भी फायदा मिला था.