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एक महीने के पैरोल पर रिहा होगी राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन

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Published : Dec 24, 2021, 9:11 AM IST

Updated : Dec 24, 2021, 12:15 PM IST

तमिलनाडु सरकार ने नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी है. मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी मां की याचिका को स्वीकार कर लिया है. नलिनी आज पैरोल पर रिहा हो जाएगी.

nalini parole
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तमिलनाडु : राज्य सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को एक महीने के पैरोल देने का फैसला किया है. नलिनी के वकील राधाकृष्णन ने बताया कि वह शुक्रवार को (आज) पैरोल पर रिहा होगी.

तमिलनाडु के विशेष सरकारी अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट में नलिनी के पैरोल के बारे सरकार के पक्ष रखा. नलिनी के वकील ने बताया कि उसकी बीमार मां पद्मा ने अदालत से पैरोल देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया. अब नलिनी अपनी बीमार मां पद्मा को देखने जा सकेगी. नलिनी फिलहाल वैल्लोर की विशेष महिला जेल में बंद है.

  • Tamil Nadu: Nalini Sriharan, one of the convicts in Rajiv Gandhi assassination case, was granted a month’s parole by the State Govt at the request of her ailing mother, the Govt told Madras High Court on Thursday

    (File photo) pic.twitter.com/NEuTP53SaB

    — ANI (@ANI) December 24, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ ने पैरोल की अनुमति देते हुए नलिनी के लिए कई नियम तय किए हैं. वह वैल्लोर के सातुवाचेरी में कड़ी पुलिस अभिरक्षा में अपनी मां के साथ एक किराये के मकान में रहेगी. उनके साथ बहन कल्याणी और भाई बाकियानाथन भी रहेगा.

नलिनी की एक अन्य याचिका अदालत में लंबित है, जिसमें उसने जेल के रिहा करने की मांग की है. गौरतलब है कि नलिनी करीब 30 साल से जेल में बंद है. निचली अदालत ने 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था.

21 मई, 1991 को चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी. इसमें नलिनी और उसके पति समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

तमिलनाडु : राज्य सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को एक महीने के पैरोल देने का फैसला किया है. नलिनी के वकील राधाकृष्णन ने बताया कि वह शुक्रवार को (आज) पैरोल पर रिहा होगी.

तमिलनाडु के विशेष सरकारी अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट में नलिनी के पैरोल के बारे सरकार के पक्ष रखा. नलिनी के वकील ने बताया कि उसकी बीमार मां पद्मा ने अदालत से पैरोल देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया. अब नलिनी अपनी बीमार मां पद्मा को देखने जा सकेगी. नलिनी फिलहाल वैल्लोर की विशेष महिला जेल में बंद है.

  • Tamil Nadu: Nalini Sriharan, one of the convicts in Rajiv Gandhi assassination case, was granted a month’s parole by the State Govt at the request of her ailing mother, the Govt told Madras High Court on Thursday

    (File photo) pic.twitter.com/NEuTP53SaB

    — ANI (@ANI) December 24, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ ने पैरोल की अनुमति देते हुए नलिनी के लिए कई नियम तय किए हैं. वह वैल्लोर के सातुवाचेरी में कड़ी पुलिस अभिरक्षा में अपनी मां के साथ एक किराये के मकान में रहेगी. उनके साथ बहन कल्याणी और भाई बाकियानाथन भी रहेगा.

नलिनी की एक अन्य याचिका अदालत में लंबित है, जिसमें उसने जेल के रिहा करने की मांग की है. गौरतलब है कि नलिनी करीब 30 साल से जेल में बंद है. निचली अदालत ने 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था.

21 मई, 1991 को चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी. इसमें नलिनी और उसके पति समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

Last Updated : Dec 24, 2021, 12:15 PM IST
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