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संसद ने निर्वाचन सुधार संबंधी विधेयक को दी मंजूरी : सरकार का दावा, रुकेगा फर्जी मतदान

Election Laws Amendment Bill 2021 pass : विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच राज्यसभा से भी 'निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी मिल गई. विधेयक के नियमों के मुताबिक, वोटर आईडी को अब लोगों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा.

parliament (file photo)
संसद (फाइल फोटो)
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Published : Dec 21, 2021, 3:32 PM IST

Updated : Dec 21, 2021, 4:38 PM IST

नई दिल्ली : ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ राज्यसभा से भी पास हो गया है. राज्यसभा ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से इसे मंजूरी दे दी. सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) ने विधेयक को मंजूरी दी थी.

राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने के प्रावधान वाले विधेयक का कड़ा विरोध किया. इन पार्टियों ने इसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करार दिया जबकि सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश में फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी और मतदाता सूची की शुचिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा.

उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने हंगामे के बीच निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा की और बाद में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी थी. 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को रद्द करने और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक पर सदस्यों को संशोधन लाने के लिए समुचित समय नहीं दिये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन से वाकआउट किया.

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijju) ने कहा कि संविधान के अनुसार देश का जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का अधिकार मिल जाता है. उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश के कानून में यह त्रुटि थी कि किसी नये मतदाता ने यदि एक जनवरी को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया तो उसे पूरे एक वर्ष तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है.

कानून मंत्री ने कहा कि डेढ़ करोड़ युवाओं के मतदाता बनने की आयु प्राप्त करने के बावजूद समय सीमा निकल जाने के कारण एक साल तक उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने का कोई मौका नहीं था. उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार प्रयासों के तहत लाये गये इस विधेयक के जरिये ऐसे युवा मतदाताओं को साल में चार बार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में चुनाव की अधिघोषणा के साथ चुनाव अधिकारी को मतदान केंद्र तथा मतदान अधिकारियों के लिए परिसर लेने का अधिकार दिया गया है.

रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्य विधेयक का जिन पक्षों को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सरकार के साथ कई बैठकें हुई हैं और आयोग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम कई जगह की मतदाता सूची में है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को कई मतदाता सूची में नाम होने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां चुनाव प्रक्रिया बहुत साफ-सुथरी होनी चाहिए.

रिजिजू ने कहा कि यह प्रक्रिया तभी साफ-सुथरी होगी जब मतदाता सूची त्रुटिरहित रहे. कानून मंत्री ने कहा कि किसी सही आदमी को इस प्रावधान का विरोध क्यों करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो फर्जी मतदान कराना चाहते हैं या फर्जी मतदान के जरिये चुनाव कराना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि जब सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर 'नकली एवं फर्जी वोटरों' को खत्म करना चाहती है तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए, इसका तो स्वागत होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका विरोध करने वालों को 'नये मतदाता और वास्तविक मतदाता कभी माफ नहीं करेंगे.'

पढ़ें- जानिए आधार नंबर से कैसे लिंक होगा आपका वोटर आईडी कार्ड

आधार कार्ड को लेकर विपक्ष की आपत्तियों का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान स्थापित करने मात्र के लिए आधार कार्ड का उपयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे संबंधित डेटा बेस सिर्फ चुनाव आयोग के पास रखा जाएगा और इसे सार्वजनिक स्तर पर नहीं रखा जाएगा.

कानून मंत्री ने कहा कि संसद की स्थायी समिति ने इस बात की पुरजोर सिफारिश की है कि मतदाता सूची को ठीक करने के लिए आधार कार्ड का उपयेाग करना चाहिए.

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस के वेंकटरामन राव मोपीदेवी ने कहा कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने से फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी.

अन्नाद्रमुक सांसद ने किया समर्थन
वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने वाले बिल पर बोलते हुए, अन्नाद्रमुक सांसद ए. नवनीतकृष्णन ने इस बिल का स्वागत करके हुए कहा कि यह बिल सही दिशा में है. सपा सांसद राम गोपाल यादव ने तर्क दिया कि जिन गरीब लोगों के पास आधार नहीं होगा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं.' उन्होंने कहा कि ऐसे दिन विधेयक पारित किया जा रहा है जब 12 सदस्य निलंबित हैं.

कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने भी बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा, यह भारत के संविधान द्वारा दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन है, कई मतदाताओं को वंचित करेगा, नुकसानदेह होगा.

बीजद ने समर्थन किया पर चिंता भी जताई

बीजद सांसद सुजीत कुमार ने विधेयक का समर्थन किया लेकिन 'कुछ चिंताएं' बताईं. उन्होंने कहा, बिल की धारा 23 वोटर कार्ड को आधार डेटा बेस से जोड़ने की अनुमति देगी. इस क्लॉज के दुरुपयोग की संभावना है, हम सरकार के इरादे का समर्थन करते हैं, लेकिन हम चिंतित हैं कि इससे मतदाताओं का मताधिकार वंचित हो सकता है. अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो यह लक्षित राजनीतिक विज्ञापन (targeted political advertisement) को जन्म दे सकता है, व्यक्ति की गोपनीयता से भी समझौता कर सकता है. अगर यह न्यायिक जांच से गुजरेगा इसकी कोई स्पष्टता नहीं है. उन्होंने कहा, यदि डेटा एक राजनीतिक दल को उपलब्ध कराया जाता है, तो अन्य राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

पढ़ें- विपक्ष के विरोध के बीच ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को लोकसभा की मंजूरी

नई दिल्ली : ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ राज्यसभा से भी पास हो गया है. राज्यसभा ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से इसे मंजूरी दे दी. सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) ने विधेयक को मंजूरी दी थी.

राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने के प्रावधान वाले विधेयक का कड़ा विरोध किया. इन पार्टियों ने इसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करार दिया जबकि सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश में फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी और मतदाता सूची की शुचिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा.

उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने हंगामे के बीच निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा की और बाद में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी थी. 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को रद्द करने और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक पर सदस्यों को संशोधन लाने के लिए समुचित समय नहीं दिये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन से वाकआउट किया.

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijju) ने कहा कि संविधान के अनुसार देश का जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का अधिकार मिल जाता है. उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश के कानून में यह त्रुटि थी कि किसी नये मतदाता ने यदि एक जनवरी को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया तो उसे पूरे एक वर्ष तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है.

कानून मंत्री ने कहा कि डेढ़ करोड़ युवाओं के मतदाता बनने की आयु प्राप्त करने के बावजूद समय सीमा निकल जाने के कारण एक साल तक उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने का कोई मौका नहीं था. उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार प्रयासों के तहत लाये गये इस विधेयक के जरिये ऐसे युवा मतदाताओं को साल में चार बार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में चुनाव की अधिघोषणा के साथ चुनाव अधिकारी को मतदान केंद्र तथा मतदान अधिकारियों के लिए परिसर लेने का अधिकार दिया गया है.

रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्य विधेयक का जिन पक्षों को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सरकार के साथ कई बैठकें हुई हैं और आयोग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम कई जगह की मतदाता सूची में है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को कई मतदाता सूची में नाम होने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां चुनाव प्रक्रिया बहुत साफ-सुथरी होनी चाहिए.

रिजिजू ने कहा कि यह प्रक्रिया तभी साफ-सुथरी होगी जब मतदाता सूची त्रुटिरहित रहे. कानून मंत्री ने कहा कि किसी सही आदमी को इस प्रावधान का विरोध क्यों करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो फर्जी मतदान कराना चाहते हैं या फर्जी मतदान के जरिये चुनाव कराना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि जब सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर 'नकली एवं फर्जी वोटरों' को खत्म करना चाहती है तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए, इसका तो स्वागत होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका विरोध करने वालों को 'नये मतदाता और वास्तविक मतदाता कभी माफ नहीं करेंगे.'

पढ़ें- जानिए आधार नंबर से कैसे लिंक होगा आपका वोटर आईडी कार्ड

आधार कार्ड को लेकर विपक्ष की आपत्तियों का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान स्थापित करने मात्र के लिए आधार कार्ड का उपयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे संबंधित डेटा बेस सिर्फ चुनाव आयोग के पास रखा जाएगा और इसे सार्वजनिक स्तर पर नहीं रखा जाएगा.

कानून मंत्री ने कहा कि संसद की स्थायी समिति ने इस बात की पुरजोर सिफारिश की है कि मतदाता सूची को ठीक करने के लिए आधार कार्ड का उपयेाग करना चाहिए.

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस के वेंकटरामन राव मोपीदेवी ने कहा कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने से फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी.

अन्नाद्रमुक सांसद ने किया समर्थन
वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने वाले बिल पर बोलते हुए, अन्नाद्रमुक सांसद ए. नवनीतकृष्णन ने इस बिल का स्वागत करके हुए कहा कि यह बिल सही दिशा में है. सपा सांसद राम गोपाल यादव ने तर्क दिया कि जिन गरीब लोगों के पास आधार नहीं होगा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं.' उन्होंने कहा कि ऐसे दिन विधेयक पारित किया जा रहा है जब 12 सदस्य निलंबित हैं.

कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने भी बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा, यह भारत के संविधान द्वारा दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन है, कई मतदाताओं को वंचित करेगा, नुकसानदेह होगा.

बीजद ने समर्थन किया पर चिंता भी जताई

बीजद सांसद सुजीत कुमार ने विधेयक का समर्थन किया लेकिन 'कुछ चिंताएं' बताईं. उन्होंने कहा, बिल की धारा 23 वोटर कार्ड को आधार डेटा बेस से जोड़ने की अनुमति देगी. इस क्लॉज के दुरुपयोग की संभावना है, हम सरकार के इरादे का समर्थन करते हैं, लेकिन हम चिंतित हैं कि इससे मतदाताओं का मताधिकार वंचित हो सकता है. अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो यह लक्षित राजनीतिक विज्ञापन (targeted political advertisement) को जन्म दे सकता है, व्यक्ति की गोपनीयता से भी समझौता कर सकता है. अगर यह न्यायिक जांच से गुजरेगा इसकी कोई स्पष्टता नहीं है. उन्होंने कहा, यदि डेटा एक राजनीतिक दल को उपलब्ध कराया जाता है, तो अन्य राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

पढ़ें- विपक्ष के विरोध के बीच ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को लोकसभा की मंजूरी

Last Updated : Dec 21, 2021, 4:38 PM IST
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