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कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने पर स्पीकर सीपी जोशी और सचिव को नोटिस

कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले (Resignation of 91 Rajasthan Congress MLAs) में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए स्पीकर और सचिव से जवाब मांगा है.

Rajasthan High court notice to Speaker CP Joshi, Rajasthan High court
स्पीकर सीपी जोशी और सचिव को नोटिस.
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Published : Dec 6, 2022, 5:45 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से दिए इस्तीफों (Resignation of 91 Rajasthan Congress MLAs) पर निर्णय नहीं करने पर विधानसभा स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे. इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था. इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है.

पढ़ें- कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला, राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर HC में सुनवाई आज

याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता. सिर्फ इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं, को लेकर ही जांच की जा सकती है. याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हो या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हो.

पढ़ें- Rajasthan High Court: 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है. इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं. याचिका में भी गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पीकर और सचिव से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से दिए इस्तीफों (Resignation of 91 Rajasthan Congress MLAs) पर निर्णय नहीं करने पर विधानसभा स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे. इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था. इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है.

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याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता. सिर्फ इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं, को लेकर ही जांच की जा सकती है. याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हो या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हो.

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विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है. इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं. याचिका में भी गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पीकर और सचिव से जवाब मांगा है.

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