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राहुल गांधी सुलतानपुर की कोर्ट में 16 दिसंबर को तलब, अमित शाह से जुड़ा है मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुलतानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर को तलब किया है. मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 28, 2023, 8:52 AM IST

सुलतानपुरः कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर को सुनवाई पर तलब किया है. पांच साल पुराना यह मामला भाजपा नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है.

याची के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के मुताबिक मामला राहुल गांधी के पांच साल पहले बेंगलुरू में दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है. इसमें अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा नेता विजय मिश्र ने एक परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किया था. इसमें बीते 18 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव ने सुनवाई की थी. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट ने 27 नवंबर की तिथि तय की थी. अब कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है. उन्होंने बताया कि यह मामला 2018 का है. कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया, इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने में पांच साल लग. बताया गया कि इस मामले में धारा 500 के तहत राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया है. अब कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को समन जारी कर 16 दिसंबर को तलब किया है.

सुलतानपुरः कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर को सुनवाई पर तलब किया है. पांच साल पुराना यह मामला भाजपा नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है.

याची के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के मुताबिक मामला राहुल गांधी के पांच साल पहले बेंगलुरू में दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है. इसमें अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा नेता विजय मिश्र ने एक परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किया था. इसमें बीते 18 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव ने सुनवाई की थी. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट ने 27 नवंबर की तिथि तय की थी. अब कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है. उन्होंने बताया कि यह मामला 2018 का है. कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया, इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने में पांच साल लग. बताया गया कि इस मामले में धारा 500 के तहत राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया है. अब कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को समन जारी कर 16 दिसंबर को तलब किया है.

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