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Modi Surname Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई

राहुल गांधी के मानहानि मामले की कल यानी 29 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय से अर्जी खारिज किए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

rahul gandhi defamation case
राहुल गांधी मानहानि मामला
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Published : Apr 28, 2023, 1:15 PM IST

गांधीनगर: गुजरात हाईकोर्ट कल यानी 29 अप्रैल को राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले की सुनवाई करेगा. सूरत सत्र न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी है. 'मोदी सरनेम' मामले में दो साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई: राहुल गांधी ने सूरत के सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है. याचिका पहले गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष लाई गई थी लेकिन गीता गोपी ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रचारक करेंगे. सुनवाई कल यानी 29 अप्रैल को होगी.

23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा 2019 में 'मोदी सरनेम' को लेकर की गई टिप्पणियों के मामले में अपना फैसला सुनाया कोर्ट ने उसे धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि, उन्हें अमल के लिए कोर्ट ने कुछ दिनों का समय दिया था. इसके साथ ही उन्हें तत्काल जमानत भी दे दी गई. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आदेश को सूरत की सत्र अदालत में चुनौती दी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को दोषी करार दिया था. उसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें से एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी सुनवाई 3 मई को होनी है.

ये भी पढ़ें- Modi surname case: राहुल गांधी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत, 'मोदी सरनेम' मामले में पेशी से मिली छूट

क्या है मामला: आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो गया?' इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अपनी शिकायत में भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल ने 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित रूप से यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?

गांधीनगर: गुजरात हाईकोर्ट कल यानी 29 अप्रैल को राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले की सुनवाई करेगा. सूरत सत्र न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी है. 'मोदी सरनेम' मामले में दो साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई: राहुल गांधी ने सूरत के सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है. याचिका पहले गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष लाई गई थी लेकिन गीता गोपी ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रचारक करेंगे. सुनवाई कल यानी 29 अप्रैल को होगी.

23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा 2019 में 'मोदी सरनेम' को लेकर की गई टिप्पणियों के मामले में अपना फैसला सुनाया कोर्ट ने उसे धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि, उन्हें अमल के लिए कोर्ट ने कुछ दिनों का समय दिया था. इसके साथ ही उन्हें तत्काल जमानत भी दे दी गई. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आदेश को सूरत की सत्र अदालत में चुनौती दी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को दोषी करार दिया था. उसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें से एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी सुनवाई 3 मई को होनी है.

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क्या है मामला: आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो गया?' इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अपनी शिकायत में भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल ने 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित रूप से यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?

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